पैगम्बर मुहम्मद पर टिप्पणी मामले में नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार; SC ने कहा - टीवी पर पूरे देश से माफी मांगें
पैगम्बर मुहम्मद पर टिप्पणी के मामले में भाजपा की निलंबित प्रवक्ता को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है. सुको ने कहा है कि नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) टीवी के माध्यम से पूरे देश से माफ़ी मांगें. इसके साथ ही कोर्ट ने केस ट्रांसफर करने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया है. SC ने कहा कि उन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) ने शुक्रवार को भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाते हुए देश से माफ़ी मांगने के लिए कहा है. नूपुर की ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि उनकी टिप्पणी की वजह से जो कुछ भी देश में हो रहा है उसके लिए वे खुद जिम्मेदार हैं.
उदयपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए भी नूपुर जिम्मेदार
सुको ने आगे कहा कि हमने पूरा डिबेट देखा है. उसको भड़काने की कोशिश की गई. लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा, वो और भी अधिक शर्मनाक है. नूपुर शर्मा और उनकी हल्की जबान ने पूरे देश में आग लगा दी है. वो उदयपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए जिम्मेदार हैं. नूपुर शर्मा को टीवी पर आकर माफी मांगनी चाहिए.
नूपुर शर्मा के वकील ने जब उनकी क्षमायाचना और पैगंबर पर की गई टिप्पणियों को विनम्रता के साथ वापस लेने की दुहाई दी तो पीठ ने कहा कि वापस लेने में बहुत देर हो चुकी थी. SC ने कहा कि उनकी शिकायत पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. लेकिन कई FIR के बावजूद उन्हें अभी तक दिल्ली पुलिस ने उनको छुआ तक नहीं है.
भाजपा से निलंबित हैं नूपुर शर्मा
नूपुर शर्मा भाजपा की तेज तर्रार प्रवक्ता रही हैं. एक टीवी डिबेट के दौरान पैगम्बर मुहम्मद पर टिप्पणी के बाद पूरे देश में भूचाल मच गया. उनकी टिप्पणी का काफी विरोध हुआ. कुवैत, यूएई, कतर जैसे मुस्लिम देशों ने भारत पर व्यापारिक, राजनीतिक दबाव बनाना शुरू कर दिया. इसके बाद भाजपा ने उन्हें निलंबित कर दिया. इसके बाद नूपुर शर्मा ने भी माफ़ी मांग ली थी, साथ ही उन्होंने कहा था कि उनके द्वारा कहे गए शब्द वे वापस लेती हैं. उनकी मंशा किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं थी.
नूपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद की टिप्पणी को लेकर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुआ था. इतना ही नहीं महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में उनके खिलाफ मामले भी दर्ज कराए गए हैं. वहीं, नूपुर शर्मा ने सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने के लिए है.