National Medical Commission Rules: अब यदि दुर्व्यवहार किया तो उपचार करने से मना सकेंगे चिकित्सक
National Medical Commission Rules: नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो डॉक्टरों के खिलाफ हो रही हिंसा की घटनाओं को रोकने से संबंधित हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर्स उन मरीजों या रिश्तेदारों का इलाज करने से इंकार कर सकते हैं, जो चिकित्सकों के साथ गाली-गलौज, मारपीट व हिंसा करने पर उतर आते हैं। आरएमपी को जारी नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि मरीजों के अभद्र आचरण के खिलाफ डॉक्टर नेशनल मेडिकल कमीशन से शिकायत भी कर सकते हैं ताकि मरीज को इलाज के लिए कहीं और भी रेफर कर दिया जाएगा।
ऐसा पहली बार होगा
ऐसा पहली बार होगा जब चिकित्सकों को ऐसे मरीजों के उपचार करने से इंकार करने का अधिकार मिलेगा। यह नियम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के मेडिकल एथिक्स कोड 2002 की जगह लेंगे। नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इमरजेंसी के केस को छोड़कर डॉक्टर यह तय करने के लिए स्वतंत्र हैं कि वह किस मरीज का इलाज करें। आरएमपी (रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स) की मरीजों के प्रति जवाबदेही है साथ ही उनकी उपेक्षा करने से बचना चाहिए। मरीजों के इलाज से संबंधित हर बात को उनके परिजनों से भी साझा करनी चाहिए और बिना किसी कारण के केस देखने से हटना नहीं चाहिए। डॉक्टरों को मरीज के इलाज से पहले परामर्श शुल्क की भी जानकारी देनी होगी। अगर मरीजों की सर्जरी करनी है तो उसमें आने वाले खर्च को भी बताना होगा।
दवा कंपनियों से नहीं ले सकेंगे उपहार
नेशनल मेडिकल कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि यदि डॉक्टरों के साथ मारपीट या हिंसा की जाती है तो वह उनका ट्रीटमेंट करने से इंकार कर सकते हैं। इसके साथ ही नोटिफिकेशन में कहा गया है कि डॉक्टर व उनके परिवार फार्मास्यूटिकल कंपनियों से कोई उपहार, यात्रा सुविधाएं, परामर्श शुल्क अथवा मनोरंजन सुविधा लेने से परहेज करें। उन्हें फार्मास्यूटिकल कंपनियों अथवा उससे संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं के सेमिनार, कार्यशाला, संगोष्ठी, सम्मेलन से दूर रहना चाहिए। नेशनल मेडिकल कमीशन के इस नोटिफिकेशन से डॉक्टरों के खिलाफ हो रही हिंसा की घटनाओं में काफी हद तक अंकुश लग सकेगा।