NHAI नहीं लेगी मेडिकल ऑक्सीजन से भरे टैंकरों से Toll Fee
राष्ट्रीय राजमार्गों पर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (LMO) ले जाने वाले टैंकरों और कंटेनरों के लिए निर्बाध मार्ग प्रदान करने के लिए, टोल प्लाज़ा में ऐसे वाहनों के लिए टोल फीस में छूट दी गई है। COVID-19 महामारी के कारण देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन की वर्तमान अभूतपूर्व मांग को ध्यान में रखते हुए, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन ले जाने वाले कंटेनरों को अन्य आपातकालीन वाहनों जैसे कि एम्बुलेंस के साथ दो महीने की अवधि या अगले आदेश तक लागु रहेगा।
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हालांकि, फैस्टैग के लागू होने के बाद टोल प्लाजा के पास लगभग शून्य प्रतीक्षा समय है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पहले से ही ऐसे वाहनों को चिकित्सा ऑक्सीजन के त्वरित और निर्बाध परिवहन के लिए प्राथमिकता प्रदान कर रहा है। NHAI द्वारा अपने सभी अधिकारियों और अन्य हितधारकों को सरकारी और निजी प्रयासों में मदद करने के लिए समर्थक सक्रिय तरीके से लड़ने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।
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COVID-19 के प्रकोप ने देश भर में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की भारी मांग पैदा कर दी है। चल रहे संकट के दौरान, COVID-19 से गंभीर रूप से प्रभावित रोगियों के जीवन को बचाने के लिए अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों को liquid medical ऑक्सीजन का समय पर वितरण सबसे महत्वपूर्ण है। टोल प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्क के भुगतान की छूट से राष्ट्रीय राजमार्गों पर मेडिकल ऑक्सीजन की तेजी से आवाजाही सुनिश्चित होगी।