New Motor Vehicle Act: चप्पल पहनकर बाइक चलाने वालो के लिए आया नया नियम, देश के हर नागरिक के लिए जरूरी खबर
New Motor Vehicle Act: भारत सरकार द्वारा नया मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) लागू कर दिया गया है नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियमों में परिवर्तन करते हुए चप्पल पहनकर बाइक चलाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगर आप कहीं चप्पल पहनकर बाइक चलाते हुए ट्रैफिक पुलिस को मिल गए तो आपका चालान काटना निश्चित है। इसलिए सावधान हो जाएं और बाइक को लेकर घर से निकलने के पहले चप्पल के स्थान पर जूते पहन ले।
क्या है नया नियम
नए नियम के मुताबिक अगर आप गियर वाले वाहन चला रहे हैं तो चप्पल या सैंडल पहनना प्रतिबंधित किया गया है। अगर आप ऐसा करते पाए गए हैं तो आपका चलान निश्चित है । जागरूकता की कमी की वजह से लोग अभी भी चप्पल पहनकर बाइक लेकर निकल जाते हैं। आमतौर पर हाल में हुए इस परिवर्तन पर ट्रैफिक पुलिस वाहन चालक को समझाएं देकर छोड़ दे रही है। बहुत जल्दी चप्पल पहन कर चलाते पकड़े जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना किया जाएगा।
साथ ही बताया गया है कि अगर आप गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करते हैं तो इसके लिए भी आपका 5000 रुपए का चालान हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि वाहन चलाते समय फोन का उपयोग न करें।
इमरजेंसी वाहनों को रास्ता न देने पर भी आपका चालान हो सकता है। इमरजेंसी वाहनों के संबंध में माना जाता है की खास तौर पर एंबुलेंस के लिए आप सामने वाले के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ऐसे में आपको 10000 रुपए का जुर्माना या 6 महीने की कैद तक हो सकती है। इसलिए आवश्यक है कि इमरजेंसी वाहनों को अवश्य रास्ता दे।