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ITR Filing New Rule: सरकार ने आईटीआर फाइल करने के नियमों में किया बदलाव,जानें नया नियम

Income Tax Saving Policy
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अगर किसी नौकरी पेशा की कमाई सालाना ₹1000000 से अधिक है तो भी उन्हें आईटीआर (ITR) दाखिल करना होगा।

ITR Filing New Rule: यदि आप टैक्स भरते हैं तो यह खबर आपके लिए खास हो सकती है। क्योंकि सरकार ने टैक्स रिटर्न भरने के नियमों में फिर से बदलाव किया है। वित्त मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है, सरकार ने अधिकतर लोगों को टैक्स ब्रैकेट में लाने के लिए इनकम टैक्स फाइलिंग का दायरा बढ़ा दिया है।

नए नियम:

नए नियम के अनुसार यदि किसी कारोबार में बिक्री, टर्नओवर या इनकम 60 लाख से अधिक है तो कारोबार को रिटर्न फाइल करना होगा। अगर किसी नौकरी पेशा की कमाई सालाना ₹1000000 से अधिक है। तो भी उन्हें आईटीआर (ITR) दाखिल करना होगा। टीडीएस और टीसीएस की रकम 1 साल में अगर ₹25,000 से अधिक है तब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। इसके साथ ही यदि 60 साल या उससे अधिक उम्र के टैक्सपेयर्स के लिए टीडीएस + टीसीएस की लिमिट ₹50,000 ही रखी गई है।

वित्त मंत्रालय के अनुसार:

वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने नोटिफिकेशन जारी किया कि अब अगले इनकम ग्रुप और आय वाले लोगों को भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिला देना होगा। नए नियमों के तहत अब अधिक से अधिक लोगों को टैक्स के दायरे में लाया जा सकेगा। यह नियम 21 अप्रैल से प्रभावी है।

डिपॉजिटर्स को भी करना होगा टैक्स रिटर्न फाइल:

बैंक सेविंग्स अकाउंट (Saving Account) में जमा रकम 1 साल में 50,00000 या उससे अधिक है। तो ऐसे डिपॉजिटर्स (Depositors) को भी अपना टैक्स रिटर्न (Tax Return) फाइल करना होगा। यह नियम 21 अप्रैल से प्रभावी माना जा रहा है। सरकार के अनुसार, नए नियमों से इनकम टैक्स फाइलिंग (Tax Filing) का दायरा बढ़ेगा और अधिक से अधिक लोगों को टैक्स नेट में जोड़ा जा सकेगा।

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