Liquor Rate: शराबियो की आई मौज, अब ओवर रेटिंग से मिलेगी मुक्ति, सरकार हर दुकानों में लगाएंगी ये मशीन
Uttar Pradesh Liquor Rate: शराब के शौकीन शराब खरीदने के नाम पर वेंडरों से लूट रहे थे। इसकी जानकारी सरकार को जैसे ही मिली व्यवस्था बनाने में जुट गई। काफी प्रयास के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब बिक्री के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है इस व्यवस्था के लागू होने से अब शराब विक्रेता खरीदारों से ज्यादा पैसे वसूल नहीं कर पाएंगे। साथ ही नकली शराब की बिक्री भी शराब दुकान से नहीं हो पाएगी।
सरकार ने कर दी यह व्यवस्था
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News) की सभी छोटी बड़ी बियर की दुकान, अंग्रेजी शराब की दुकान तथा देसी शराब की दुकान में आबकारी विभाग को निर्देश देते हुए मशीन लगाने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर जिला आबकारी आयुक्त ने हर दुकान में मशीन लगवाना जरूरी कर दिया है। इस मशीन के लग जाने से शराब विक्रेता ज्यादा पैसे नहीं ले पाएंगे।
लगेगी पॉइंट ऑफ सेल मशीन
आबकारी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में 27352 अंग्रेजी और देसी शराब की दुकानें हैं। इन सभी दुकानों में पॉइंट ऑफ सेल जिसे पीओएस नाम से जाना जाता है इसे लगवा दिया जाएगा। हर दुकान में शराब बिक्री के लिए जाने वाला पैसा अब पीओएस मशीन की स्क्रीनिंग के बाद ही बिल बनेगा।
ऐसे करेगी मशीन काम
खरीदार की डिमांड पर दुकानदार को शराब की बोतल का क्यूआर कोड स्कैन करना होगा। इसे स्कैन करते ही शराब की कीमत कंप्यूटर पर दिखने लगेगी जो शराब खरीददार को भी दिखाई देगा। ऐसी व्यवस्था दुकानदार को करनी होगी। साथ ही शराब की उपलब्धता की लिस्ट शराब दुकान पर प्रदर्शित होगी। उपभोक्ता के मांगे के जाने पर प्रदर्शित मूल्य पर शराब देना होगा।
बारकोड स्कैन करने की प्रक्रिया से सबसे बड़ा लाभ यह भी होगा कि नकली शराब की बिक्री दुकान से नहीं की जा सकती। वही शराब सीधे और सही दाम पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश सरकार की यह व्यवस्था शराब बिक्री में पारदर्शिता लाने वाला प्रयास है।
दिया जाएगा प्रशिक्षण
पीओएस मशीन का संचालन करने के लिए शराब दुकान के 9 मिनट कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिससे वह सही तरीके से पीओएस मशीन का संचालन कर शराब की बिक्री कर सकें। मशीन के साथ कोई भी छेड़छाड़ करने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। प्रशिक्षण में बताया गया है कि सेल्समैन को हर बोतल का क्यूआर कोड स्कैन करना होगा। बिना स्कैन किए शराब की बिक्री नहीं की जाएगी।