Liquor Policy Big Alert 2023: सरकार की नई योजना, अब दफ्तरों में कर्मचारी पी सकेंगे शराब
Haryana Liquor Policy 2023
Haryana Liquor Policy 2023: हरियाणा सरकार कर्मचारियों के लिए एक ऐसी योजना लेकर आ रही है जिसमें कर्मचारियों को ऑफिस में ही शराब उपलब्ध रहेगी। विधिवत लाइसेंस लेकर कर्मचारियों के लिए बीयर बार खोला जाएगा। कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार शराब का सेवन कर पाएंगे। नई आबकारी नीति के तहत हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने यह व्यवस्था देने जा रही है।
सरकार की योजना
सरकार की योजना के अनुसार 12 जून से राज्य भर में स्थित बड़े कारपोरेट कार्यालयों में कम मात्रा वाली अल्कोहल की शराब मिल जाएगी। 9 मई को हरियाणा मंत्री परिषद ने 2023 24 की आबकारी नीति लागू की है। जिसमें कहा गया है कि 5000 कर्मचारियों वाले कारपोरेट कार्यालय में बीयर, शराब और पीने के लिए तैयार पे पदार्थों की अनुमति दी जाएगी।
जारी होगा एल-10 एफ लाइसेंस
जानकारी के अनुसार कारपोरेट कार्यालय परिसर में कम मात्रा वाले अल्कोहल पेय पदार्थ उपलब्ध रखने के लिए एल-10 एफ लाइसेंस जारी किया जाएगा। बताया गया है कि एक लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए 1000000 रुपए वार्षिक निश्चित शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा इसके बाद ही लाइसेंस जारी होगा। साथ में तीन लाख रुपए की सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी।
अन्य शर्त के मुताबिक कहा गया है कि कार्यालय आम रास्ते में नहीं होना चाहिए। या किसी ऐसे क्षेत्र से नहीं जुड़ा होना चाहिए जहां अक्सर लोगों का आना जाना होता है। यह लाइसेंस कलेक्टर, आबकारी और कराधान आयुक्त द्वारा जारी किया जाता है।
बढ़ाया गया आवेदन शुल्क
जानकारी के अनुसार हरियाणा सरकार ने मनोरंजन शो, प्रदर्शनी, कॉमेडी शो, मैजिक शो, मेगा शो सेलिब्रिटी इवेंट जैसे कार्यक्रम के दौरान आयोजक को शराब परोसने के लिए अस्थाई लाइसेंस देने के आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 5 हजार लोगों के जमावड़े वाले पर मौजूदा शुल्क 10000 रुपए है जिसे अब बढ़ाकर 50 हजार कर दिया गया है। इसी तरह 5000 से 25 हजार तक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रति इवेंट 1 लाख से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपए प्रति इवेंट कर दिया गया है।