Liquor New Rule: घर में शराब रखने को लेकर बड़ा ऐलान, नए नियम को लेकर अपडेट जारी
UP Liquor Rule: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) द्वारा घर में शराब रखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो कार्यवाही निश्चित है। ऐसे में आवश्यक है कि हम यह जान ले कि घर में हम कितनी शराब रख सकते हैं। वहीं अगर किसी को घर में बार का लाइसेंस चाहिए तो उसके लिए भी नियम निर्धारित है। ऐसा नहीं है कि लाइसेंस लेने के बाद हम कितनी भी शराब रख सकते हैं। आइये सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों के बारे में जानकारी लेंगे।
घर में शराब रखने के लिए क्या है नियम
शराब प्रेमियों के लिए सरकार ने एक व्यवस्था के तहत सीमित मात्रा में शराब लेकर घर में रखने की इजाजत दे रखी है। इसके लिए कोई भी अलग से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक सीमा से ज्यादा शराब रखने पर विधिवत लाइसेंस लेना पड़ता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए नियम के अनुसार यहां के निवासी घर में सा 750 एम एल की 4 बोतल शराब रख सकते हैं।
होम बार लाइसेंस
अगर कोई व्यक्ति घर में बार रखना चाहता है तो उसे कुछ नियमों का पालन करना होगा। जानकारी के अनुसार होम बार लाइसेंस लेने के लिए विधिवत आबकारी विभाग में आवेदन करना होता है। वहां से अनुमति मिलने के बाद ही आप घर में बार बना सकते हैं। इसके लिए 12000 रूपये की फीस निर्धारित की गई है। साथ ही 51 हजार रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है। अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा और 1 वर्ष बाद आप बार लाइसेंस नहीं चाह रहे हैं तो आपको डिपाजिट वापस हो जाएगी।
स्थाई निवासी होना आवश्यक
होम बार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि आप जिस स्थान के लिए बार लाइसेंस चाह रहे हैं वहां आप का निवास 5 वर्ष से होना चाहिए। या कहें कि आपके पास स्थाई निवास प्रमाण पत्र हो। अगर ऐसा नहीं है तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। साथ ही बताया गया है कि आवेदनकर्ता पिछले 5 सालों में 20 प्रतिशत स्लैब के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हो।
कितनी रख सकता है कौन सी शराब
होम बार लाइसेंस के तहत अधिकतम व्हिस्की की 6 इम्पोर्टेड और 4 भारतीय ब्रांड, रम की 2 इम्पोर्टेड और 1 भारतीय ब्रांड, वोडका की 2 इम्पोर्टेड और 1 भारतीय ब्रांड, वाइन की 1-1 इम्पोर्टेड और भारतीय ब्रांड की बोतल, वहीं बीयर की 12 इम्पोर्टेड और 6 भारतीय ब्रांड की कैन रखने की इजाजत है।