Liquor New Policy: शराब को लेकर बड़ा ऐलान, अब रात 3 बजे तक मिलेगी शराब, पुलिस नहीं करेगी परेशान
Liquor New Policy: शराब (Liquor) पीने के शौकीन लोग बार में बैठकर शराब पीना चाहते थे लेकिन बार का समय संतोष जनक नहीं था। लेकिन नई आबकारी नियम में हुए परिवर्तन के बाद अब सारे बंधन समाप्त होती है। आबकारी विभाग द्वारा जारी किए गए नियम के अनुसार अब बार में बैठकर रात के 3 बजे तक शराब पी सकते हैं। नियम में संशोधन हो जाने के बाद अब न तो बार में घुसकर पुलिस परेशान करेगी और न ही आबकारी विभाग (Excise Department) बार के ऊपर कोई कार्यवाही कर सकता है।
Delhi government took the decision
दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में शराब पीने के लिए परिवर्तित समय को देखते हुए दिल्लीवासी भी नियम में संसोधन की मांग कर रहे थे। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद में तो बार 1 बजे तक खुले रहते थे। लेकिन NCR के शहर हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में तड़के 3 बजे तक शराब पीने की अनुमति थी। पड़ोसी राज्य में इस तरह की छूट देखकर दिल्लीवासी भी काफी समय से समय परिवर्तन चाह रहे थे।
एसोसिएशन ने दिया धन्यवाद
National Restaurant Association of India ने Delhi Government के इस कदम का स्वागत किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि बार खोलने के लिए समय में परिवर्तन की मांग काफी समय से जा रही थी। साथ ही हवाला दिया गया था कि नियमों में संशोधन कर बार खोले रहने के समय में परिवर्तन किया जा सकता है।
इन नियमों के तहत हुआ संशोधन
जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में करीबन 550 स्वतंत्र रेस्तरां है। आबकारी विभाग एल 71 लाइसेंस पर भारतीय और विदेशी ब्रांड की शराब परोसने की अनुमति देता है। वही देश के कई शहरों में एल 16 के तहत कई शहरों में 24 घंटे शराब परोसने की अनुमति है।