Kutte Ke Katne Par Saja: कुत्ते के काटने पर मालिक को क्या सजा होती है? जानें
Kutte Ke Katne Par Malik Ko Kya Saja Hoti Hai? क्या आप भी पशु प्रेमी हैं? क्या आपको भी पेट रखना अच्छा लगता है और इसी कारण आपने भी कोई पालतू जानवर को घर में पालकर रखा है, वैसे भारत में अगर पालतू जानवर रखने की बात होती है सबसे पहले हमें सबसे वफादार जानवर कुत्ता ही दिखाई देता है। लेकिन इसके अलावा भी लोग बिल्लियां, और गाय भैंस अधिकतर पालते हैं. लेकिन सवाल यह उठता है कई बार आपके पालतू जानवर (Pet Animal) के द्वारा किसी को नुकसान पहुंचा दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको या फिर पेट के मालिक (Pet Owner) को क्या सजा हो सकती है। कितना फाइन और कितने महीने की जेल हो सकती है। लेकिन इसके पहले हम आपको पिछले कुछ दिनों में पालतू जानवरों और पेट डॉग (Pet Dog) के द्वारा की गई हिंसा के बारे में बताते हैं जो की सोशल मीडिया में काफी ज्यादा वायरल हुए थे (Pet Dog Attack Social Media Viral Video) , और उनके मालिकों को क्या सजा मिली थी.
कुत्ते काटने की वायरल घटनाएं
Dog Biting Viral News / Dog Biting Viral Video: पिछले महीने गाजियाबाद के पार्क में एक बच्चे पर पिटबुल डॉग ने हमला कर दिया था जिसके बाद बच्चे के चेहरे पर 200 टांके लगे थे। जिसके बाद नगर निगम ने पिटबुल डॉग के मालिक को 5 हजार रूपए का जुर्माना लगाया था।
उसके बाद एक अन्य घटना भी गाजियाबाद की ही है, जहां लिफ्ट में एक डॉग ने छोटे बच्चे को काट लिया था। और हैरानी की बात ये थी दर्द से बिलखते हुए बच्चे को देखकर मालकिन ने जरा भी दया नहीं दिखाई थी, सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल होने के बी बाद, लोगों ने कुत्ते की मालकिन को जमकर खरी- खोटी सुनाई थी। इस मामले पर भी नगर निगम ने 5 हजार रूपए फाइन लगाया था।
कुत्ते के काटने पर मालिक पर कौन सी धारा लगती है?
Punishment For The Owner For A Dog Bite: नगर निगम का जुर्माना अपनी जगह होता है, ऐसे में सम्बंधित व्यक्ति के पालतू पशु द्वारा किसी अन्य को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में आईपीसी की धारा 289 (IPC Section 289) के तहत प्रकरण दर्ज किया जाता है। क्योंकि यह एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में गिना जाता है। जिसमें जमानत हो जाती है। लेकिन पेट के मालिक को 6 माह की सजा और 1 हजार रूपए तक फाइन भरना पड़ सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को काफी ज्यादा चोट आती है तो पेट के मालिक अन्य धाराओं के तहत भी मुक़दमा दर्ज किया जा सकता है, जिसमें सजा और जुर्माने दोनों की अवधि बढ़ जाती है।
Ankit Pandey | रीवा रियासत
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