IRCTC New Rules: ट्रेन में सफर करते समय इन नियमों का ध्यान नहीं रखने पर! चुकाना पड़ सकता है भारी जुर्माना
IRCTC New Rules: यदि आप ट्रेन में सफर करते हैं तो आपके लिए यह खबर खास हो सकती है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा को देखते हुए सख्ती जारी कि है। रेलवे ने यात्रियों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है।
जिसमें रेलवे के खास नियम न मानने पर जुर्माने के साथ यात्रियों को 3 साल तक की जेल भी हो सकती है।
रेल्वे ने इन चीजों पर लगाया प्रतिबंध:
रेलवे ने केरोसिन, स्टोव, सूखी घास, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, मिट्टी का तेल, पटाखे, माचिस या आग फैलाने वाली कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर यात्रा नहीं कर सकते हैं। रेलवे ने यात्रियों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए यह सख्ती दिखाई है और इन चीजों पर प्रतिबंध लगाया है।
रेल्वे ने ट्वीट कर कहा:
रेलवे ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर कहा कि ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्री आग लगने वाली सामग्री ना तो स्वयं लेकर जाएं और ना ही किसी को ले जाने दे यह एक दंडनीय अपराध है। अगर कोई यात्री ऐसा करते हुए देखा जाता है या पकड़ा जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ उसे जेल भी हो सकती है।
पश्चिम मध्य रेलवे ने कहा कि ट्रेन में आग फैलाने या ज्वलनशील वस्तुएं ले जाना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 164 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसके तहत पकड़े जाने पर व्यक्ति को 3 वर्ष तक की कैद या ₹1000 तक का जुर्माना या फिर दोनों सजा दी जा सकती है।
स्मोकिंग बैन:
भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए अनेक तरह की योजना बनाई है। जिसमें आग की घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए रेलवे द्वारा बनाए गए नियम के तहत कोई भी यात्री रेल परिसर में भी स्मोकिंग नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। इसके अलावा यात्री को जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है।