NPS में करें निवेश, मिलेगी रिटायरमेंट सेविंग सुविधा के साथ Income Tax में छूट
National Pension Scheme In Hindi: भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) एक ऐसी बचत योजना (Savings Plan) है जिसमें रिटायरमेंट के बाद या कहे रिटायरमेंट की उम्र में लाभ मिलता है। अगर बीच में कोई आवश्यकता पड़ जाती है तो विशेष परिस्थितियों में इस पैसे का उपयोग किया जा सकता है जिसमें नाम मात्र का नुक्सान होता है।
NPS Scheme: भारत सरकार ने की शुरुआत
नेशनल पेंशन स्कीम की शुरुआत जनवरी 2004 में किया गया। किसके शुरुआत में यह योजना केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ही था। लेकिन बाद में इस पर विस्तार किया गया और 2009 में कोई भी भारतीय नागरिक शीशे में रहते हुए या कि फिर विदेश में रहते हुए इस योजना का लाभ ले सकता है।
पीएफआरडीए का है नियंत्रण
नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) एनपीएस के नियंत्रण का जिम्मा पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory Development Authority) को है। पीएफआरडीए द्वारा इसे नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट नियम निर्देश बनाए हुए हैं। जिसके तहत इस योजना को संचालित किया जाता है। आने वाले समय में इस योजना की लोकप्रियता दिनों दिन बढती जा रही है। कहा गया है कि जब से यह योजना सरकारी कर्मचारियों के अलावा दिया जाने लगा है इसमें काभी लेग जुडे है।
आज के समय में ज्यादा तार लोगो के सरकारी नौकरी नही मिलती है। ऐसे में लोग प्रयवेट नौकरी करते हैं लेकिन बुढापे के लिए पेंशन जैसी योजना काफी उपयोगी हैं इसी को ध्यान में रखते हुए पीएफआरडीए द्वारा इसे लांच किया गया और सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में काम करने वाले लोग इस योजना से जुड रहे हैं।
आइए जाने क्या है नियम
- एनपीएस में पैसा लगाने की दो तरीके निश्चित किए गए हैं। जिसमें पहला छोटे निवेश के रूप में भुगतान किया जा सकता है तो वही दूसरा माध्यम एकमुश्त राशि का भुगतान करना है।
- इस योजना में समय से पहले निकासी की अनुमति केवल विशेष परिस्थितियों में होती है।
- निवेशक 4 तरह की पर संपत्ति में निवेश कर सकते हैं। इक्विटी, कॉरपोरेट बॉन्ड, सरकारी बॉन्ड वैकल्पिक संपत्ति है।
- एनपीएस कम लागत वाली पेंशन योजना है। जिसमें हम एक खाते में न्यूनतम 1000 रुपए प्रति वर्ष निवेश कर सकते हैं।
- भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 सीसीडी वन बी के तहत एक वित्तीय वर्ष में अपनी कर योग्य आय पर 80 सी निवेश से अधिक अतिरिक्त कर कटौती का दावा कर सकते हैं।