Indian Currency: अजीबगरीबो नियम, रिश्वतखोरों से जब्त नोटों को कर दिया जाता है बर्बाद
Indian Currency: देश की मुद्रा नोट की सुरक्षा और सम्मान के लिए कई कडे़ कानून बनाए गये हैं। लेकिन एक विभाग ऐसा है जो खुलेआम नोटा के सम्बंध में बनाए गये नियमों की अनदेखी कर अपने कार्रवाई पूरी करता है। हम बात कर रहे हैं उन देश की उन जांच एजेंसियों के बारे में जो रिश्वतखोरी के मामले में नोटों को जब्त करती हैं। लेकिन उनकी विभागीय कार्रवाई के दौरान एक ऐसा काम किया जाता है जिससे नोट पूरी तरह खराब हो जाते हैं। यह एक या दो नोट नही है। देश में करीबन लाखों रूपये के नोट बर्बाद हो जाते हैं।
क्या है मामला
जानकारी के अनुसार देश की जांच एजेंसियां जब रिश्वतखोरों पर कार्रवाई करती है तो उनसे मिले नोटो को जब्त कर लेती हैं। वहीं बताया गया है कि इन नोटो को जब्त करने के बाद उनपर विजिलेंस की टीम के गवाहों के हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। ऐसे में नोट खराब हो जाते हैं।
क्या है रिजर्व बैंक का नियम
भारतीय रिर्जव बैंक के नियम के अनुसार मौजूदा समय में देश के चलन में जारी किये गये किसी भी नोटों पर पेन से लिखने की सख्त मनाही है। आरबीआई कहता है कि नोट पर लिखने से या फिर साइन करने से नोट चलन से बाहर हो जाते हैं।
नोटा पर साइन करना मजबूरी
वहीं अगर इस मामले में विजिलेंस के कानून की ओर ध्यान दिया जाय तो पता चलता है कि रिश्वत आदि में लिऐ जा रहे नोटो को साक्ष्य के तौर रखा जाता है। ऐसे में नोटो में कोई अदला बदली न हो या फिर यह अदला-बदली कोई न कर सके। इसके लिए उन नोटो पर साइन गवाहों और टीम के सदस्यों द्वारा किये जाते हैं।
बताया जाता है कि इस मामले की जानकारी बिजिलेंस टीम द्वारा आरबीआई को दे दी जाती है। जिसमें बताया जाता है कि किस तरह के, किस नंबर के और कितने नोट जब्त किये गये है। जांच एजेंसी की इस सूचना के बाद आरबीआई उन नोटो के लिए अगर से कार्रवाई करती है।