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Income Tax: देश के करोड़ो लोगो के लिए इनकम टैक्स को लेकर आई बड़ी खबर, जानिए!

Income Tax Saving Policy
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Income Tax को लेकर हाल ही में बड़ी खबर आई है.

इनकम टैक्स या कहें आयकर विभाग शासन की एक ऐसी इकाई है जो हमारे हर लेन-देन पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। विभाग की नजर से बचना मुश्किल है लेकिन हमें यह जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि हमारी किस गलती की वजह से इनकम टैक्स ने नोटिस जारी का दिया है। कई बार लोग अनजाने में यह गलती करते हैं।

कैश लेनदेन में करते हैं गलती

बताया गया है कि अगर कोई भी बड़ा कैश ट्रांजैक्शन किया जाता है तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को देनी चाहिए। अगर हम इनकम टैक्स को जानकारी नहीं देते हैं तो ऐसा नहीं है की इनकम टैक्स विभाग इससे अनभिज्ञ है। कहा गया है कि डिजिटल के बजाय कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा करने पर हम स्वयं ही मुसीबत को दावत देते हैं। ऐसे में इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आता है। जाने हम कब कब करते हैं गलती।

प्रॉपर्टी की खरीदी में

नियम के मुताबिक अगर आप कोई भी 30 लाख से अधिक मूल्य की प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते हैं तो इसकी जानकारी प्रॉपर्टी रजिस्टर के यहां से आयकर विभाग भेजा जाता है। ऐसे में आयकर विभाग आपके आय से जुड़ी जानकारी के संबंध में नोटिस जारी कर सकता है।

कार्ड से पैसा चुकाने पर

अगर आप क्रेडिट कार्ड काबिल भी कसमें जमा करते हैं तो आपके लिए मुसीबतें कम नहीं होती। बताया गया है कि 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश क्रेडिट कार्ड के बिल के तौर पर जमा करते हैं तो इनकम टैक्स विभाग आप से पूछताछ कर सकता है। वहीं अगर यह रकम बढ़कर 10 लाख रुपए प्रति हो जाए तो आयकर विभाग आपसे आमदनी के स्रोत के बारे में पूछ सकता है।

शेयर की खरीदी मे

अगर आप म्यूच्यूअल फंड, शेयर या फिर बांड की खरीदी गैस के माध्यम से करते हैं और प्रतिभूति वर्सेस में 10 लाख रुपए से ज्यादा का निवेश किया गया है तो इनकम टैक्स विभाग आपसे व्यय की गई रकम के संबंध में पूर्ण जानकारी एकत्र करेगा। इसके लिए आप को नोटिस भी जारी की जाएगी।

एफडी में कैश डिपाजिट करना

अगर आप किसी भी योजना के माध्यम से किसी भी बैंक में टीवी दिवस 10लाख रुपए से ज्यादा का फिक्स डिपाजिट करते हैं तो इस पर इनकम टैक्स की नजर रहेगी।

एफडी में जमा किया गया पैसा किस स्रोत से प्राप्त किया गया है इसके बारे में भी आपको जानकारी देनी होगी। अगर आप इन परेशानी से बचना चाहते हैं तो पैसा इन्वेस्ट करने से पहले इनकम टैक्स विभाग की जरूरी कार्रवाई भी पूरी कर ले।

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