देश के करोड़ो लोगो के लिए जरूरी खबर, अगर नहीं मिला ये कागज तो नहीं भरवा सकेंगे पेट्रोल, साथ में 5 साल की होगी जेल और 1 लाख तक जुर्माना
नई दिल्ली: इन दिनों पेट्रोल-डीजल के दामों में आग लगी हुई है. बता दे की हाल ही में पेट्रोल खरीदने वालो के लिए नया नियम सरकार के द्वारा लागु कर दिया गया है. अब पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) सरकार के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसा न करने पर वाहन चालकों को पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा. ये नियम दिल्ली सरकार के द्वारा लागु किया गया है. सरकार के द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है की PUC होने पर ही पेट्रोल, डीजल या सीएनजी दिया जायेगा. दिल्ली सरकार ने इस नियम का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप मालिकों को 5 साल तक सजा और 1 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया है.
PUC अनिवार्य
दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन में कहा गया है की अगर वाहनों में ईंधन भरवाने वाले चालक अपने पास PUC नहीं रखते है तो उन्हें अब पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल-डीजल या सीएनजी नहीं देंगे. ये नियम दिल्ली में फ़ैल रहे प्रदूषण को देखते हुए लिया गया है. पर्यावरण मंत्री ने कहा की प्रदूषण फ़ैलाने वाले वाहन में कोई भी न चले. स्वच्छ हवा का आनंद ले.
बनाएं गए 966 केंद्र
दिल्ली सरकार के अनुसार प्रदूषण फैला रहे वाहनों की जाँच करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) अनिवार्य है.दिल्ली में लगभग 966 ऐसे केंद्र हैं जो 10 विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं. वाहनों की फिटनेस को प्रमाणित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.