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WhatsApp-Facebook चलाने वालों के लिए जरूरी जानकारी, Social Media Act के नए Rules को लेकर आई बड़ी अपडेट

Social Media Act New Rules
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IT Act New Rules: आईटी एक्ट के कुछ कड़े नियम बनाने जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है।

Social Media Act New Rules: फेसबुक व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया ऐप को संचालित करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी सूचना है। बताया गया है कि अब सरकार आगामी भविष्य के लिए आईटी एक्ट के कुछ कड़े नियम बनाने जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। कई स्तर पर समितियां गठित की जाएंगी। त्वरित कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था दी जा रही है कि शिकायतकर्ता को शिकायत के बाद 30 दिन के अंदर मामले का निराकरण कर दिया जाए।

बनने जा रहे कई और नियम

जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया में अब अनाप-शनाप फोटो, आपत्तिजनक टिप्पणी, भड़काऊ बयान बाजी करने वालों की अब खैर नहीं है। अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उस पर जेल और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।

बनाई गई तीन कमेटी

सोशल मीडिया में गड़बड़ करने पर शिकायत का समय पर निराकरण करने के लिए तीन कमेटी गठित की जा रही है। बताया गया है कि इसके लिए केंद्र सरकार ने लगभग व्यवस्था पूरी कर ली है। एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें एक चेयरमैन और सिर्फ 2 मेंबर होंगे।

दूसरी कमेटी में ज्वाइंट सेक्रेट्री स्तर के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी होंगे। वही बताया गया है कि तीसरे कमेटी में चेयरमैन के तौर पर आईटी मंत्रालय को शामिल किया जाएगा।

बनाया जाएगा डाटा सेंटर

बताया है कि व्हाट्सएप और फेसबुक पर भारत के लोगों का मिलने वाला डाटा सुरक्षित रखा जाएगा। इसके लिए एक डाटा सेंटर बनाया जा रहा है। साइबर हमले में किसी भी तरह की कोई जानकारी लिखना हो इस बात को ध्यान में रखते हुए डाटा सेंटर की व्यवस्था की जा रही है।

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