How to Exchange Damage Notes: RBI ने बनाए New Rule, कहां और कैसे बदलें कटे-फटे नोट? पाएं पूरी Detail
How to Exchange Damage Notes
How to Exchange Damage Notes In Hindi: कई बार धोखे से तो कई बार लेनदेन के चक्कर में कटे फटे नोट हमारे पास आ जाते हैं। कई ऐसे नोट भी मिलते हैं जिनको चलाने में हमें काफी परेशानी होती है। इन कटे-फटे नोट को लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता। ऐसे में आरबीआई ने नियम बना रखा है कि आप नोट बैंक में ले जाकर बदल सकते हैं और उसके पूरे पैसे प्राप्त कर सकते हैं। आइए इस नियम के बारे में जानकारी लें।
बैंक नहीं कर सकता मना
आरबीआई के नियम के मुताबिक कटे फटे नोटों को बदलने से कोई भी बैंक मना नहीं कर सकता। अगर कोई बैंक मना करता है तो इसके लिए उसकी शिकायत की जा सकती है। इसके लिए विधिवत आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से शिकायत किया जा सकता है। लेकिन नोटों के बदलने की कई कंडीशन निर्धारित की गई है। अगर आपका कटा फटा नोट बदलने की पात्रता रखता है तो अवश्य बदला जाएगा।
क्या है नियम
नोट बदलने के लिए आरबीआई द्वारा कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। कहा गया है कि एक व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20 नोट बदल सकता है लेकिन उन नोटों की कीमत 5000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
कहा गया है कि बुरी तरह से जल चुके नोटों को बैंक बदलने का अधिकार नहीं रखता। इन नोटों को बदलने का अधिकार आरबीआई ने अपने पास सुरक्षित रखा है। मतलब यह है कि बुरी तरह से जले कटे फटे नोट आरबीआई के इश्यू ऑफिस में जमा किया जा सकता है।
नोट बदलते समय निश्चित किया जाता है नोट को कितनी क्षति पहुंची है। 2000 का नोट 88 वर्ग सेंटीमीटर का होता है। अगर नोट पूरा है तो उसका पूरा पैसा प्राप्त होगा। 44 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा होने पर आधे कीमत प्राप्त होता है। यह नियम अन्य नोटों पर भी लागू होता है।
वहीं कहा गया है कि बदलने के लिए दिये गए नोट को देखने पर अगर बैंक अधिकारी को लगता है कि नोट फाडा गया है तो होता है उसे स्वीकार नहीं करेगा।