महिला कर्मचारियों को लेकर सरकार का बड़ा निर्णय, प्राइवेट सेक्टर में भी लागू हुआ यह नियम
UP News: उत्तर-प्रदेश (Uttar Pradesh) में अब महिला कर्मचारियों को रात में ड्यूटी करने से मुक्ति मिल गई है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) ने बड़ा निर्णय लिए है। जिसके तहत शाम 7 से सुबह 6 बजे तक महिला कर्मचारियों से ड्यूटी नहीं करवाई जा सकती है। यह नियम सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों पर लागू होगा। योगी सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।
महिला कर्मचारी की सहमति जरूरी
सरकार ने यह भी कहा है कि अगर किन्हीं कारणों से किसी महिला कर्मचारी की ड्यूटी लगानी है तो इसके लिए महिला कर्मचारी की लिखित अनुमति जरूरी होगी। अगर कोई महिला शाम 7 बजे के बाद काम करने से मना करती है, तो कंपनी या संस्था उसको नौकरी से नहीं निकाल सकती है।
जुर्माना के साथ जाना पड़ जाएगा जेल
अपर मुख्य सचिव श्रम ने कहा है कि लिखित सहमति के बाद कंपनी या संस्था को घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक के लिए फ्री कैब फैसिलिटी देनी होगी। अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है तो इसे श्रम कानून का उल्लंघन माना जाएगा। इसमें जुर्माना से लेकर जेल तक हो सकती है। अपर मुख्य सचिव श्रम ने कंहा है कि सबसे ज्यादा महिलाएं कॉल सेंटर, होटल इंडस्ट्री और रेस्त्रां में शाम 7 बजे के बाद काम करती हैं। कॉल सेंटर और होटल इंडस्ट्री में पूरी रात खूली रहती है। अगर कोई महिला शाम 7 बजे के बाद ड्यूटी नहीं करना चाहती है तो प्रबंधन उसको रोक नहीं सकता है। शिकायत मिलने पर सबंधित संस्थान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।