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Government Scheme: किसानो की विकलांगता या मृत्यु होने पर सरकार करेगी सहायता, देगी आर्थिक सहायता राशि

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
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Rajasthan Kisan Budget News: किसानो की विकलांगता या मृत्यु होने पर सहायता करेगी राजस्थान सरकार (Rajasthan Government)

Rajasthan Kisan Budget News: देश का किसान मजबूत हो। वह समाज के हर वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले इस उद्देश्य को लेकर देश के साथ ही प्रदेश की सराकरें प्रयासरत हैं। इसी कडी में राजस्थान सरकार ने अपने बजट में कृषक साथी योजना में बड़ा बजट दिये जाने का प्रावधान किया है। अब राजस्थान के किसानों के विकलांगता तथा मृत्यु होने जैसी स्थिति पर आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान किया गया है। वहीं कृषि से जुडी और भी कई योजनाओं में बजाट बढ़ाया गया है।

कितना बढाया गया बजट

जानकारी के अनुसार कृषक साथी योजना में पूर्व में 2 हजार करोड़ रूपये निश्चित किये गये थे। लेकिन अभी हाल के दिनों में राजस्थान सरकार द्वारा पेश किये गये बजट में 3 हजार करोड़ रूपये और बढ़ा दिये हैं। अब कृषक साथ योजना में 5 हजार करोड़ की घोषण की है।

किसे कितना मिलेगा लाभ

जानकारी के अनुसार कृषक सहायता योजना के माध्यम से कृषि कार्य के दौरान अगर किसान की मौत होती है तो उसे 2 लाख रूपये की सहायता दी जाती है। तो वहीं विकलांगता की स्थिति पर अलग-अलग मापदंड तय किये गये है।

बताया गया है कि दो अंगों जैसे हांथ या पैर की विकलांगता पर 50 हजार, रीढ़ की हड्डी टूटने पर 50 हजार, एक अंग की विकलांगता पर 25 हजार, उंगलियां कटने पर 20 हजार, एक उंगली कटने पर 5 हजार, फै्रक्चर पर 5 हजार दिये जायेगा।

मौत की स्थिति पर मृतक किसान के परिजनों को घटना के 6 माह के अंदर आवेदन करने होते हैं। यही बात विकलांगता की स्थिति पर भी लागू होती है। बताया गया है कि 6 माह बाद आवेदन करने पर मान्य नहीं होगा।

Sandeep Tiwari | रीवा रियासत

Sandeep Tiwari | रीवा रियासत

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