सरकार खत्म करेगी 42 तरह के कानून! अब ये गलितयां करने पर जेल नहीं जाना पड़ेगा
Government will end 42 types of laws: केंद्र सरकार 42 तरह के कानूनों को ख़त्म करने का विचार कर रही है. यह ऐसे 42 कानून हैं जिनका उल्लंघन करने पर सामने वाले व्यक्ति को जेल की सज़ा होती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इन कानून को खत्म करने के लिए जल्द संसद में विधेयक पेश कर सकती है.
सरकार उन कानूनों को खत्म कर सकती है जो नागरिकों को छोटी गलती करने पर भी जेल की सज़ा सुना दी जाती है. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश में कुछ इस तरह के कानून हैं जो सुनने में तो छोटी गलती लगते हैं मगर कोर्ट ऐसी गलती करने वालों को सीधा हवालात भेज देता है.
42 तरह के कानून में बदलाव होंगे
सरकार इस मामले में जल्द ही विश्वास विधेयक पेश करने वाली है. इस विधेयक का उद्देश्य 19 मंत्रालयों के दायरे में आने वाले 42 कानूनों में बदलाव करना है. अधिकारियों ने बताया कि न्यायपालिका द्वारा लगाए गए कई जुर्माने सरकार द्वारा लगाए जाएंगे. सरकार के इस कदम का उद्देश्य कई कानूनों में सजा को कम उन पर जुर्माना लगाना है.
अब अदालत के चक्कर नहीं काटने होंगे
सरकार के इस कदम से लोगों को बहुत राहत मिलने वाली है. छोटी गलतियां करने पर अब लोगों को कोर्ट के चक्कर नहीं काटने होंगे। सरकार ने 150 से अधिक धाराओं में बदलाव किए हैं. अन्य 150 में अब अपीलेट और पैनल मैकेनिज्म होगा. संयुक्त समिति द्वारा किए विधेयक पर सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया गया है.
भीख मांगना अब अपराध नहीं
इस मामले सिनेमेटोग्राफर, पोस्टल एम्पलॉई, इडस्ट्री बॉडी से बात की गई है. MV Act , लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत मामूली अपराधों, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीख मांगने को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाएगा.
डाक कर्मचारियों द्वारा की गई गलतियों, सहकारी समितियों द्वारा नाबार्ड को दस्तावेज प्रस्तुत करने में मामूली चूक को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाएगा. इसके अलावा फिल्मों की ड्यूरेशन की गलत जानकारी देने पर भी जेल नहीं होगी। सिर्फ जुर्माना लगेगा