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Transfer Policy 2023: कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! अनिवार्य ट्रांसफर नीति में इन्हे मिली छूट

MP DA Hike 2023 News
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Uttarakhand Transfer Policy News: नए साल से पहले उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के कुछ खास कर्मचारियों को खास तोहफा दिया है।

Uttarakhand Transfer Policy News: नए साल से पहले उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के कुछ खास कर्मचारियों को खास तोहफा दिया है। 2023 शुरू होने में कई दिन बाकी है। लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एकल अभिभावक कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला किया है। इस प्रस्ताव को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा मंजूरी दी गई है। अब विधवा और विधुर कर्मचारियों को ट्रांसफर के समय 5 विकल्प दिए जाएंगे जिसे उन्हें चुनना होगा। उनके चुने हुए स्थानों पर तबादला किया जाएगा।

क्या हुआ परिवर्तन

पूर्व नियम में परिवर्तन करते हुए अब निश्चित किया गया है कि विधवा और विधुर कर्मचारियों को अनिवार्य तबादला नीति में छूट दी जाएगी। बताया गया है कि अब समूह 'ख' के कर्मचारियों का तबादला उनके गृह जिले में हो सकेगा।

इस फैसले में मृतक आश्रित कोटे से नियुक्त कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। उन्हें दुर्गम स्थानों में तैनात करने के बजाए 5 स्थानों का विकल्प देखकर किसी एक विकल्प को चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी। उनके चुने हुए स्थान पर ही उन्हें पदस्थापना देने का अधिकार दिया गया है।

बढ़ाई गई तबादले की सीमा

शासन ने तबादलों की 15 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाकर 30 प्रतिशत करते हुए प्रस्ताव समिति को भेज दिया है। इसके अलावा हाई कोर्ट से स्टे मिलने के बाद समिति ने पशुपालन विभाग के तहत चिकित्सकों के तबादले अधिनियम के प्रस्ताव के तहत पुनः प्रस्ताव मांगा है। समिति ने स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के तबादला नीति को पुनः संशोधित करने के लिए कह दिया है। बढ़ाई गई तबादला सीमा समिति के प्रस्ताव के बाद लागू कर दी जाएगी।

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