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Flour Export Ban: गेहूं के बाद अब आटा के निर्यात पर नियम हुए सख्त, विदेश भेजने से पहले लेनी होगी अनुमति

Flour Export Ban: गेहूं के बाद अब आटा के निर्यात पर नियम हुए सख्त, विदेश भेजने से पहले लेनी होगी अनुमति
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India Flour Export Ban: आटे के निर्यात पर भी नियमों को सख्त किया गया है। और इस हेतु लिए गए अहम फैसले 12 जुलाई से प्रभावी हो जायेंगे।

India Curbs Export of Wheat Flour: घरेलू बाजार में गेहूं की कीमत को नियंत्रित रखने के लिए गेहूं के निर्यात (Wheat Export) पर पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है। वहीं अब आटे के निर्यात पर भी नियमों को सख्त किया गया है। नियमों में किया गया परिवर्तन गेहूं के निर्यात पर बराबर नजर बनाए रखने के लिए की गई है। विदेश आटा भेजने से पहले व्यापारियों को अंतर मंत्रालयी समिति से अनुमति लेनी होगी इसके बाद ही गेहूं आटा विदेश भेजा जा सकता है। इसके लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी (DGFT) ने अधिसूचना जारी कर जानकारी दे दी है। बताया गया है कि यह फैसला 12 जुलाई से प्रभावी हो जाएगा।

दिया गया स्पष्ट आदेश

जानकारी के अनुसार व्यापार महानिदेशालय द्वारा एक अधिसूचना जारी करते हुए कहां है कि गेहूं के आटे का निर्यात मुक्त रहेगा। लेकिन यह अंतर मंत्रालयी समिति की सिफारिश के अधीन रहेगा। जिसमें यह भी कहा गया है कि गेहूं के आटे के निर्यात के पहले समिति से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। वहीं बताया जा रहा है कि पहले इस तरह के कोई नियम नहीं थे। ऐसे में माना जा रहा है कि घरेलू बाजार की मांग और आपूर्ति को देखते हुए निर्यात के निर्णय पर समिति अनुमति देगी।

नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि गेहूं के आटे के निर्यात नीति पूर्णरूपेण मुक्त है। इसपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। लेकिन गेहूं के आटे में वैश्विक आपूर्ति में व्यवधान न आए इसलिए समिति से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। यह नियम मैदा तथा अन्य आटे के निर्यात पर भी लागू होगा।

पहले भी दिया गया था संकेत

ज्ञात हो की केंद्र सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए थे। साथ ही उन्होंने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगने के बाद गेहूं को आटे के रूप में परिवर्तित न करने पर जोड़ दिया था।

Sandeep Tiwari | रीवा रियासत

Sandeep Tiwari | रीवा रियासत

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