EPFO ने 65 लाख पेंशनर्स को दी बड़ी राहत, अब इस माध्यम से जमा करा सकेंगे दस्तावेज
नई दिल्ली. देश के 65 लाख पेंशनर्स को EPFO (Employees' Provident Fund Organisation) ने बड़ी राहत दी है. पेंशनर्स को अब दस्तावेज जमा करने के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा. 3.65 लाख CSC (Common Service Centre) के माध्यम से जीवन प्रमाण-पत्र (Life Certificate) जमा करा सकेंगे.
श्रम मंत्रालय ने बताया कि कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत आने वाले पेंशनर्स को Covid-19 महामारी के दौरान घर तक सर्विस प्रदान करने के लिए EPFO ने CSC के साथ साझेदारी की है.
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अब पेंशनर्स CSC के जरिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. ईपीएस (EPS) पेंशनभोगियो को पेंशन जारी रखने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र EPFO के पास जमा कराना होता है. अगर यह प्रमाण पत्र जमा नहीं कराया गया तो पेंशनधारक को मृत समझकर अगले साल जनवरी से उसकी पेंशन बंद कर दी जाती है. अब पेंशनधारक अपने घर के पास स्थित कॉमन सर्विस सेंटर पर ही जीवन प्रमाण पत्र बना सकेंगे.
कॉमन सर्विस सेंटरों के अलावा देशभर में EPFO के 125 रीजनल सेंटर हैं. इसके अलावा 117 जिलों में जिला स्तर के ऑफिस हैं. इनमें भी यह काम हो सकता है. इसके अलावा जिस बैंक से पेंशन मिलती है, वहां भी जीवन प्रमाण पत्र दिया जा सकता है.
जीवन प्रमाण पत्र एक साल के लिए वैध माना जाता है और इसे पेंशनर साल में कभी भी जमा करा सकता है. पहले यह नियम था कि लाइफ सर्टिफिकेट को नवंबर में जमा करवाना होता था. पेंशनर कभी भी साल में डिजिटल प्रमाण पत्र दे सकते हैं.
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घर बैठे भी कर सकते हैं अप्लाय:
पेंशनर जीवन प्रमाण पत्र पोर्टल के जरिए भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, यह आपके आधार नंबर से जुड़ा है. इसके लिए पेंशनर को बैंक शाखा भी नहीं जाना पड़ेगा. जीवन पोर्टल के जरिए आधार ई वेरिफिकेशन को लाइफ सर्टिफिकेट माना जाएगा.
यह है प्रक्रिया:
http://jeevanpramaan.gov.in/ पर जाएं. इसके बाद पेंशन वाले कॉलम में अपने आधार का ई वेरिफिकेशन करें. इसके बाद ई वेरिफिकेशन का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (Digital Life Certificate) जनरेट होगा. यह सर्टिफिकेट आपके लाइफ सर्टिफिकेट रिपॉजिटरी में स्टोर हो जाएगा. यदि आप बैंक जाकर ई वेरिफिकेशन (E-Verification) कराते हैं तो बैंक अधिकारी आपको लाइफ सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट साइन कर प्रदान करेगा.
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