Driving Licence New Rule 2022: केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में किए बड़े बदलाव
Driving Licence New Rules 2022: अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं। तो यह खबर आपके लिए खास है। सरकार ने पुराने नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत अब लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों को अब बहुत आसान कर दिया है। आइए आज हम आपको इस आर्टिकल में सरकार के इस नए नियम के बारे में बताएंगे।
नए नियम
अधिकृत एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि दोपहिया, तिपहिया और हल्के मोटर वाहनों के ट्रेनिंग सेंटर्स के पास कम से कम 1 एकड़ जमीन हो, मध्यम और भारी यात्री माल वाहनों या ट्रेलरों के लिए सेंटर्स के लिए 2 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। ट्रेनर कम से कम 12वीं कक्षा पास हो और कम से कम 5 साल का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए, उसे यातायात नियमों का अच्छी तरह से पता होना चाहिए। मंत्रालय ने एक शिक्षण पाठ्यक्रम भी निर्धारित किया है।
हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए, पाठ्यक्रम की अवधि अधिकतम 4 हफ्ते होगी जो 29 घंटों तक चलेगी। इन ड्राइविंग सेंटर्स के पाठ्यक्रम को दो हिस्सों में बांटा जाएगा थ्योरी और प्रैक्टिकल। लोगों को बुनियादी सड़कों, ग्रामीण सड़कों, राज्यमार्गों, शहर की सड़कों, रिवर्सिंग और पार्किंग, चढ़ाई और डाउन हिल ड्राइविंग वगैरह पर गाड़ी चलाने के लिए सीखने में 21 घंटे खर्च करने होंगे। थ्योरी हिस्सा पूरे पाठ्यक्रम के 8 घंटे शामिल होंगे, इसमें रोड शिष्टाचार को समझना, रोड रेंज, ट्रैफिक शिक्षा, दुर्घटनाओं के कारणों को समझना, प्राथमिक चिकित्सा और ड्राइविंग ईंधन दक्षता को समझना शामिल होगा।
ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में सरकार का संशोधन
ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में सरकार ने संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार, अब आपको किसी तरह का कोई ड्राइविंग टेस्ट आरटीओ जाकर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने इस नियमों को नोटिफाई कर दिया है, यह नियम दिसंबर से लागू हो चुके हैं। इस नए बदलाव से करोड़ों लोग जो अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए RTO की वेटिंग लिस्ट में पड़े हैं, उन्हें राहत मिलेगी।
ड्राइविंग स्कूल जाकर देनी होगी ट्रेनिंग
मंत्रालय की ओर से उन सभी एप्लीकेंट्स को यह सूचित किया जाता है कि जो अब भी ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए आरटीओ में अपने टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्हें ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से ट्रेनिंग लेनी होगी और वहीं पर टेस्ट भी पास करना होगा, स्कूल की ओर से एप्लीकेंट्स को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसी सर्टिफिकेट के आधार पर एप्लीकेंट का ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया जाएगा।