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Toll Tax New Rules: वाहन चालकों को सीधे तौर पर अब नही देना होगा टोल टैक्स, बनाया जा रहा इसके लिए कानून

Toll Tax News
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बेहतर सड़कों में फर्राटे मारते हुए वाहन तो चलेगे, लेकिन उन्हे सीधे तौर पर टोल टैक्स नही देना पड़ेगा बल्कि दूरी तय होने पर खाते से टैक्स अपने आप कटेगें

Toll Tax New Rules: बेहतर सड़कों में फर्राटे मारते हुए वाहन तो चलेगे, लेकिन उन्हे सीधे तौर पर टोल टैक्स (Toll Tax) नही देना पड़ेगा बल्कि दूरी तय होने पर खाते से टैक्स अपने आप कटेगें। इसके लिए सड़क परिवहन मंत्रालय (Ministry Of Road Transport) नई व्यवस्था ला रहा है। यह जानकारी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari) ने दी है। उन्होने बताया कि टोल टैक्स वसूलने के लिए प्रोद्यौगिकी के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जाएगा।

बनाया जा रहा कानून

सड़क परिवहन मंत्री ने बताया कि अब तक टोल नहीं देने पर सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन टोल के संबंध में एक विधेयक लाने की तैयारी चल रही है. अब टोल टैक्स सीधा आपके बैंक खाते से काटा जाएगा, केंद्रीय परिवहन मंत्री ने इस तरह की जानकारी 23 अगस्त को नई दिल्ली में फिक्की फेडरेशन हाउस में सड़क और राजमार्ग शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण के दौरान दी है।

जेब से नही खाते से जमा होगे रूपये

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि अब टोल टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा, सीधा आपके खाते से अमाउंट कट जाएगा। इसके लिए वाहनों में विशेष नंबर प्लेट लगाई जाएगी। उन्होने कहा कि अब टोल प्लाजा को हटाने और कैमरे लगाने की योजना है, जो इन नंबर प्लेट को पढ़ेंगे और सीधे बैंक खाते से टोल काट लिया जाएगा। उन्होने कहा कि इसके लिए एक विधेयक भी लाया जा रहा है। नंबर प्लेट नही होने पर संबंधित वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

दो विकल्पों पर विचार

नितिन गडकरी ने कहा कि टोल वसूलने के लिए दो विकल्पों पर विचार किया जा रहा है. पहला विकल्प कि कारों में 'जीपीएस' प्रणाली लगाने से संबंधित है जबकि दूसरा विकल्प आधुनिक नंबर प्लेट से संबंधित है। अगले एक महीने में कोई एक विकल्प चुन लिए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था लागू होने पर टोल बूथ पर कोई भीड़ नहीं होगी और यातायात भी प्रभावित नहीं होगा।

क्या है अभी नियम

नितिन गडकरी ने बताया कि जो व्यावस्था अभी चल रही है उसके तहत अगर कोई व्यक्ति टोल रोड पर 10 किलोमीटर की दूरी भी तय करता है तो उसे 75 किलोमीटर का शुल्क देना पड़ता है लेकिन नई व्यवस्था में उतनी दूरी का ही शुल्क लिया जाएगा जितनी दूरी तय की गई होगी।

Viresh Singh Baghel | रीवा रियासत

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