New Traffic Rules: लगाते हैं हेलमेट, लाइसेंस के साथ इंश्योरेंस भी है, तब भी कटेगा हजारो का चालान, जानिए नियम
कुछ लोग ट्रैफिक में फंसने के बाद वाहन चालक बिना मतलब में भी हॉर्न बजाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं।कुछ लोग ट्रैफिक में फंसने के बाद वाहन चालक बिना मतलब में भी हॉर्न बजाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। कई कई बार देखा गया है कि गली मोहल्ले में निकलने वाले कुछ लोग जलवा गासने के लिए लगातार हार्न बजाते हैं शायद वह भूल जाते हैं कि हमारे इस तरह हाल में बजाने से किसी को दिक्कत भी हो सकती है। और उन्हें यह भी पता नहीं होता इस तरह हार्न बजाना गैर कानूनी है। मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 194 च के मुताबिक इसमें जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
क्या कहता है नियम
तेज आवाज में हॉर्न बजाने पर वाहन चालक के ऊपर मोटर व्हीकल एक्ट तथा ध्वनि प्रदूषण की कार्रवाई एक साथ की जा सकती है। हार्ड बजाने के लिए कुछ नियम और मापदंड तय किए गए हैं। लेकिन आज देखा गया है कि वाहनों में बहुत ही भयानक आवाज करने वाले हार्न वाहनों में लगाए जा रहे हैं। ऐसे में आवश्यक हो गया है कि नियमों को सख्त किया जाए। अनावश्यक तौर पर और कानफोड़ू आवाज करने वाले हार्न को बजाने वालों पर त्वरित कार्रवाई की जाय।
नियम के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति आवश्यकता से अधिक बस्ती तथा सार्वजनिक स्थानों में सड़क पर हार्ड बजाता है तो वह का नियम का उल्लंघन माना गया है।
किसी स्थान पर जानबूझकर बार-बार हार्न बजाना और लगातार हार्ड बजाना प्रदूषण फैलाने की श्रेणी के साथ ही मोटरयान एक्ट का उल्लंघन माना जाता है।
ऐसे में नियम के मुताबिक शिकायत मिलते ही कार्यवाही की जाएगी। बताया गया है कि ऐसा करने वाले व्यक्तियों पर तुरंत 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। अभी निश्चित किया गया है कि अगर वही व्यक्ति दोबारा ध्वनि प्रदूषण फैलाने का अपराध करता है उस पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।