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जघन्य अपराध पर कोर्ट का 26 दिनों में फैसला, आरोपी को फांसी...

झुंझुनू। राजस्थान के झुंझुनू में मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी जैसे जघन्य अपराध पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। वही घटना वाले दिन अपराध की जानकारी होने पर आरोपी के पिता ने फांसी जैसे कठोर सजा दिये जाने की बात कही थी। न्यायालाय ने यह फैसला 26 दिन की सुनवाई के बाद दिया है। सजा सुनाते समय जज ने कहा कि तुम्हारे अंदर एक बार पश्चाताप नहीं दिखा, अगर तुम पश्चाताप करते तो हो सकता था तुम्हारी सजा दूसरी होती। 

झुंझुनू। राजस्थान के झुंझुनू में मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी जैसे जघन्य अपराध पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। वही घटना वाले दिन अपराध की जानकारी होने पर आरोपी के पिता ने फांसी जैसे कठोर सजा दिये जाने की बात कही थी। न्यायालाय ने यह फैसला 26 दिन की सुनवाई के बाद दिया है। सजा सुनाते समय जज ने कहा कि तुम्हारे अंदर एक बार पश्चाताप नहीं दिखा, अगर तुम पश्चाताप करते तो हो सकता था तुम्हारी सजा दूसरी होती।

जानकारी के अनुसार यह घटना 19 फरवरी की है। राजस्थान के पिलानी थाने के तहत श्योराणों ढाणी की है। जहां आरोपी सुनील कुमार आया और खेत में अपने भाई बहनो के साथ खेल रही मासूम को उठा ले गया था और बच्ची के साथ ज्यादती किया था।

अदालत का फैसला आने के बाद बच्ची के पिता ने कहा कि वह इस फैसले का सम्मन करते है। बच्ची को न्याय मिला है। बच्ची के साथ घटी घटना का का दर्द जीवन भर में कम नही होगा। न ही इसे कोई कम कर सकता है।

जानकारी के अनुसार पुलिस ने बिना देरी किये सराहनीय काम किया। बताया जाता है कि पुलिस ने प्रतिदिन 12 से 13 घंटे काम कर 40 से अधिक गवाह जुटाए और 250 दस्तावेज बतौर सबूत रखे। घटना के 10वें दिन ही 1 मार्च को पुलिस ने चालान पेश कर दिया।

जांच अधिकारी चिड़ावा डीएसपी सुरेश शर्मा ने बताया कि 10वंे दिन चालन पेश होने के बाद आरोपी के खिलाफ तब से मामले की नियमित सुनवाई हो रही थी। बुधवार को पॉक्सो कोर्ट के जज सुकेश कुमार जैन ने आरोपी सुनील को फांसी की सजा सुनाई है।

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