मशहूर गायक जावेद अख्तर को कोर्ट का नोटिस, जानें क्या है मामला
बॉलीवुड के मशहूर गायक जावेद अख्तर के खिलाफ मुंबई की एक अदालत ने नोटिस भेजा है। इस नोटिस में जावेद अख्तर को हाजिर होकर अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। इन पर आईपीसी की धारा 499 और 500 के अपराधों के लिए दायर अपराधिक शिकायत का संज्ञान लेते हुए यह नोटिस जारी की गई है। बताते चलें कि यह नोटिस गीतकार जावेद अख्तर को आरएसएस पर दिए गए कथित बयान को लेकर है।
क्या है मामला और किसने की शिकायत
मशहूर गीतकार और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर पर आरएसएस पर बयान के आधार पर शिकायत दर्ज करवाई गई थी। इस मामले पर जावेद अख्तर को 6 फरवरी को हाजिर होना होगा। मुंबई की मुलुंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह समन जारी किया है।
अदालत में की गई शिकायत में शिकायतकर्ता अपने को आरएसएस समर्थक होने का दावा करते हैं। शिकायतकर्ता के वकील संतोष दुबे ने अक्टूबर 2021 में जावेद अख्तर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के धारा 499 मानहानि 500 मानहानि की सजा के लिए अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी।
क्या है मामला
जानकारी के अनुसार सितंबर 2021 में एक निजी साक्षात्कार के दौरान मशहूर गायक ने जावेद अख्तर ने आरएसएस को बदनाम करने की टिप्पणी की थी। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कथित रूप से आरएसएस और तालिबान की तुलना की थी। शिकायतकर्ता का कहना है कि जावेद अख्तर ने राजनीतिक फायदे के लिए अनावश्यक रूप से नागपुर मुख्यालय वाले संगठन का नाम घसीटते हुए सुनियोजित तरीके से बदनाम करने की कोशिश की है।
शिकायतकर्ता के वकील श्री दुबे ने आरोप लगाया कि इंटरव्यू के दौरान जावेद अख्तर के द्वारा दिए गए बयान आरएसएस को बदनाम करने तथा इसमें शामिल लोगों को हतोत्साहित और गुमराह करने का काम कर रहे हैं।
बहस सुनने और मौजूदा दस्तावेज के अवलोकन के बाद मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पीके रावत ने जावेद अख्तर को इस प्रक्रिया में समन जारी किया है। अदालता ने कहा है कि मामला 6 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब 6 फरवरी को जावेद अख्तर अदालत में न्यायालय में पेश होना होगा।