पीएम मोदी की फोटो फाड़ने पर कांग्रेस विधायक को 99 रुपए का अर्थदंड! नहीं दिए तो 7 दिन की जेल होगी
Congress MLA fined Rs 99 for tearing PM Modi's photo: मोदी सरनेम वालों को चोर कहने पर राहुल गांधी के साथ क्या-क्या हो गया ये तो पूरा देश जान गया है. लेकिन पीएम मोदी का अपमान करने के मामले में एक और कांग्रेस नेता को कोर्ट ने सज़ा सुनाई है. नवसारी की एक अदलात ने वसंदा सीट से कांग्रेस विधायक को सजा सुनाई है. कांग्रेस MLA अनंत पटेल पर 99 रुपए का जुर्माना लगाया गया है, और अगर MLA Anant Patel कोर्ट द्वारा दिए गए अर्थदंड को नहीं चुकाते हैं तो उन्हें 7 दिन की जेल की सज़ा काटनी होगी।
दरअसल अनंत पटेल ने 12 मई 2017 के दिन नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन के दौरान कुलपति के कमरे में घुसकर वहां लगी पीएम मोदी की तस्वीर को फाड़ दिया था. यह मामला कोर्ट चला गया और जज विए धधल ने MLA को सरकारी कर्मचारी के कमरे में घुसकर कार्य में बाधा डालने के जुर्म में दोषी पाया। इस मामले में अनंत पटेल समेत कांग्रेस के पूर्व विधायक गुलाबसिंह राजपूत, युवा कांग्रेस नेता पीयूष ढीमर और युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पार्थिव काठवाड़िया के खिलाफ 2017 में जलालपुर में केस दर्ज किया गया था।
वरना 500 का जुर्माना लगता
अदालत ने अनंत पटेल को सज़ा सुनाते हुए कहा- इस जुर्म में कम से कम 3 महीने की कैद और 500 रुपए का अर्थदंड लगता है. लेकिन विधायक छात्रों के समर्थन में अच्छे मकसद से यूनिवर्सिटी गए थे। प्रदर्शन करने का तरीका सही नहीं था. इसी लिए उन्हें जेल की सज़ा देने की जरूरत नहीं है. केवल जुर्माना लगाकर उन्हें रिहा किया जाता है. ताकि भविष्य में लोग भीड़ में पनपने वाली ऐसी मानसिकता से दूर रहें
उधर राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने से देश की विपक्षी पार्टियां एक हो गई हैं. जो कांग्रेस का कभी साथ ना देने की बातें करते थे वो भी इस मुद्दे पर एकता दिखा रहे हैं.