हाईकोर्ट ने 3 IAS अधिकारियों को जारी किया नोटिस, जाने क्या है मामला?
छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें की महिला डॉक्टर की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आईएएस अफसरों को अवमानना नोटिस भेजा है। मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के अनुसार डॉ वंदना भेले बेमेतरा जिले में सिविल सर्जन व अस्पताल अधीक्षक के पद पर पदस्थ थीं।
जिन्हें उनके पद से हटाकर उनकी जगह जूनियर डॉक्टर को प्रभार सौंप दिया गया था, जिसके खिलाफ वे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट गई थीं। बता दें की मामले की सुनवाई के बाद महिला चिकित्सक के मामले को स्थानांतरण नीति (Transfer Policy) के तहत 4 सप्ताह में निराकरण का आदेश दिया गया था, लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन न होने पर अवमानना नोटिस जारी किया है।
क्या है मामला?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 30 सितंबर 2022 को स्वास्थ विभाग ने आदेश जारी कर उनका तबादला बेमेतरा से दुर्ग जिले (Durg District) के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झीट में कर दिया था। जिसके खिलाफ डॉ वंदना ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
इस दौरान याचिका में डॉक्टर वंदना ने जानकारी देते हुए बताया था, कि वह 15 वर्षों से प्रथम श्रेणी के पद पर हैं, व स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में सेवाएं दे रही हैं। उन्हें हटाकर उनकी जगह उनसे काफी जूनियर व द्वितीय श्रेणी के मेडिकल ऑफिसर को पदस्थ कर दिया गया है। उन्हें अपने ट्रांसफर को छत्तीसगढ़ शासन के ट्रांसफर पॉलिसी (Chhattisgarh Government Transfer Policy) का उल्लंघन बताया।
नहीं हुआ निराकरण नोटिस जारी
मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी का अनुसार मामले में सुनवाई के बाद जस्टिस गौतम भादुड़ी व जस्टिस एनके चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच ने 4 सप्ताह में मामले के निराकरण के निर्देश दिए थे, पर मामले का निराकरण नहीं होने पर महिला चिकित्सक ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की।
जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी व जस्टिस एनके चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच ने स्थानांतरण समिति के सचिव आईएस मनोज पिंगुआ, सचिव स्वास्थ्य विभाग आर प्रसन्ना और अवर सचिव स्वास्थ्य विभाग राजेंद्र गौर को अवमानना नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।