लाखो सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर! नियमों में हुआ परिवर्तन, अब पदस्थापना स्थल पर अचल संपत्ति नहीं खरीद पाएंगे अधिकारी
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अधिकारियों की जनता के बीच स्वच्छ छवि और प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। नियमों में परिवर्तन करते हुए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने यह व्यवस्था लागू की है। अब प्रदेश का कोई भी बड़ा अधिकारी मंडलायुक्त, डीसी, एसपी, पटवारी तथा अन्य अधिकारी अपने पदस्थापना स्थल पर अचल संपत्ति जैसी भूमि, फ्लैट नहीं खरीद सकते। आइए जाने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किन नियमों में परिवर्तन किया है।
2016 के निर्देश हुए रद्द
हिमाचल मुख्यमंत्री ने प्रदेश में एक नई व्यवस्था लागू करते हुए जनवरी 2016 को जारी निर्देश को रद्द कर दिया है। उसके स्थान पर 12 जनवरी 1996, 16 अगस्त 1997 और 26 सितंबर 2012 के निर्देशों को बाहर कर दिया है।
2016 की पूर्व पोस्टिंग स्थल पर भूमि और फ्लैट खरीदने के लिए अधिकारियों को छूट दी गई थी। लेकिन अब इस नियम को समाप्त कर नई व्यवस्था लागू की गई है।
रोक लगाने क्या है कारण
बताया गया है कि पूर्व के इस नियम की वजह से अधिकारियों ने अपने पदस्थापना स्थल में अचल संपत्ति खड़ी कर ली थी। जानकारी के अनुसार इसमें उद्योग, श्रम, राजस्व, कृषि, जल, शक्ति, कर तथा आबकारी विभाग के अधिकारियों की संख्या सबसे ज्यादा थी। कर्मचारियों के इस कृत्य से जनता में असंतोष व्याप्त हो रहा था। तो वही भ्रष्टाचार को बढ़ावा भी मिल रहा था। कई बार अधिकारी अनावश्यक दबाव बनाकर आम लोगों से ओने पौने दाम पर उसकी संपत्ति अपने या अपने परिवार के सदस्यों के नाम करवा लेते थे। ऐसे में इस व्यवस्था पर रोक लगाना आवश्यक था।
क्या कहता है नियम
जारी किए गए नए निर्देशों के अनुसार कोई भी अधिकारी अपने पदस्थापना स्थल पर अपने नाम पर या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर भूमि, भवन या कोई भी अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता।
साथ ही बताया गया है कि जिन अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है वह अपने पूर्व के कार्यस्थल पर 2 वर्ष तक कोई भी भूमि भवन या अचल संपत्ति नहीं खरीद सकेगा।
जारी हुआ आदेश
इसके लिए हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षो, मंडल आयुक्त, डीसी को पत्र जारी कर नियम का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा है। इस नियम को कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।
यह नहीं खरीद सकते अचल संपत्ति
जानकारी के अनुसार इस नियम में मंडलायुक्त, डीसी, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, पटवारी के समकक्ष राजस्व अधिकारी शामिल हैं।
इसी तरह पुलिस विभाग के एसपी डीआईजी डीएसपी, एसएचओ, इंस्पेक्टर, एएसपी का नाम शामिल है।
फारेस्ट विभाग में कंजरवेटर आफ फॉरेस्ट, डीएफओ, रेंजर, डिप्टी रेंजर।
जल शक्ति विभाग में जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, जिला बागवानी अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, उप निदेशक, ग्राम विस्तार अधिकारी।
सहायक आयुक्त कर एवं आबकारी, कर एवं आबकारी अधिकारी, सहायक अधिकारी।
जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी, सहायक नियंत्रक मापतौल , इंस्पेक्टर मापतौल, उद्योग विभाग के जनरल मैनेजर मैनेजर, मैनेजर, माइनिंग अधिकारी, उद्योग विकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, खंड योजना अधिकारी, पंचायत इंस्पेक्टर, जिला श्रम अधिकारी, श्रम निरीक्षक, फूड इंस्पेक्टर।
नगर निगम क्षेत्र में आयुक्त, सहायक आयुक्त, अधीक्षण अभियंता, सहायक अभियंता, सचिव जैसे पद पर कार्यरत अधिकारी अपने पदस्थापना स्थल में कोई भी अचल संपत्ति नहीं खरीद पाएंगे।