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हेलमेट पहनकर बाइक चलाने पर भी कट सकता है चालान, जानें कारण?

Traffic Rules
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Traffic Rules: यह बात अलग है कि पुलिस वाले अगर चालान काटने पर आमादा हो गए तो वह अवश्य ही चालान काटते हैं।

यह बात अलग है कि पुलिस वाले अगर चालान काटने पर आमादा हो गए तो वह अवश्य ही चालान काटते हैं। चाहे आपके पास गाड़ी के सारे कागजात, हेलमेट मास्क क्यों न लगा हो। वह कोई न कोई कारण निकाल ही लेते हैं। लेकिन अब मोटर व्हीकल एक्ट में एक ऐसा नियम बना दिया गया है जिसके तहत अगर आप हेलमेट लगाए हुए वाहन चलाते है और ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेती है तो वह हेलमेट के लिए चालान काट सकती है। हमारी बात आपको समझ में न आती होगी। आगे जो हम बताने जा रहे हैं उसे पढ़ने के बाद अवश्य ही समझ में आ जाएगा की ट्रैफिक पुलिस चालान कैसे काट देगी।

क्या है नया मोटर व्हीकल एक्ट

अगर आपको नए मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में जानकारी नहीं है तो पुलिस से उलझने के बजाय जानकारी हासिल करें। नए नियम के मुताबिक हेलमेट लगा होने के बाद भी 2000 का चालान कट सकता है। नियम 94डी एमभीए के मुताबिक अगर आपने हेलमेट का स्ट्रिप नहीं बांधा है तो 1000 रुपए का चालान होगा। इसी तरह है अगर आपने बिना बीआईएस मार्का वाला हेलमेट पहना हुआ है तो 1000 का चालान होगा।

कुल मिलाकर नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चालन से बचने के लिए केवल हेलमेट लगाना ही काफी नही है। साथ में हेलमेट सही तरीके से और सही क्वालिटी का लगा होना भी बहुत आवश्यक है। एगर ऐसा नही है तो आपको चालान भरना पड़ सकता है।

कार में हुई ओवरलोडिंग तो गए 20 हजार

नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर कार में ओवरलोड मिली तो 20 हजार रुपए का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा प्रति टन 2000 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना वसूला जाएगा।

Sandeep Tiwari | रीवा रियासत

Sandeep Tiwari | रीवा रियासत

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