चलती ट्रेन में चैन पुलिंग करना नहीं होगा आसान, नियमों में कड़ाई और व्यवस्था में हो रहा परिवर्तन
चलती गाड़ी में चैन पुलिंग कर ट्रेन के समय को बर्बाद किया जाता है। क्योंकि एक बार अगर चेन पुलिंग कर दी जाती है उसके बाद उसे ठीक करने में करीबन 5 से 10 मिनट का समय बड़े आराम से लग जाता है। समय पर चलने वाली ट्रेन के साथ अगर दो या तीन बार इस तरह से चैन पुलिंग कर दिया जाए तो बिना किसी कारण के ट्रेन आधे घंटे तक लेट हो जाती है। जिससे यात्रियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। अब इस पर सरकार लगाम लगाने जा रही है। इसके लिए एक ओर जहां नियमों में सख्ती की जाए जाएगी वही व्यवस्था भी बदलने का प्रयास किया जा रहा है।
व्यवस्था बदलने हो रहा प्रयास
जानकारी के अनुसार आपातकाल की स्थिति के लिए ट्रेनों में चैन लगाया गया है। जिससे यात्री आपातकालीन स्थिति में चयन खींचकर ट्रेन को रोक सके। लेकिन इस व्यवस्था का लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है। छोटे-छोटे कारणों को लेकर यात्रीगण चेन पुलिंग करते हैं और ट्रेन लेट हो जाती है। अब इसके लिए सरकार ने बंदे भारत की तर्ज पर चैन को हटाकर पैनिक बटन लगाने की योजना पर विचार कर रही है।
पैनिक बटन वंदे भारत ट्रेन में लगाया गया है। इस बटन के माध्यम से यात्री आपातकालीन स्थिति में ट्रेन रुकवाने की मांग कर सकते हैं। बताया गया है कि के द्वारा पैनिक बटन दबाने के बाद इसकी जानकारी गार्ड और चालक तक पहुंच जाती है। जिसके बाद चालाक ट्रेन को रोककर यात्रियों की समस्या को हल करता है और ट्रेन आगे बढ़ जाती है।
वही रेलवे के द्वारा चेन पुलिंग मामले में एक और व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। रेलवे की योजना के अनुसार चेन पुलिंग वाली जगह पर पारदर्शी डिब्बा लगाकर बंद कर दिया जाए। हालांकि उक्त दोनों योजनाओं पर रेलवे मंथन कर रहा है। माना जा रहा है कि रेलवे नए एलएचबी कोच में चेन पुलिंग मामले में बदलाव कर सकता है।
क्यों होती है चैन पुलिंग
रेलवे द्वारा अब तक किए गए अध्ययन से पता चला है कि चेन पुलिंग के समय पकड़े गए यात्रियों से जानकारी मिली है कि ज्यादातर लोग गलत ट्रेन में चढ़ने के बाद चेन पुलिंग करते हैं। वही कई बार गाड़ी में सामान छूट जाने पर लोगों द्वारा सामान उतारने के लिए चेन पुलिंग की जाती है। वहीं कई जगह देखा गया है कि स्टॉपेज ना होने के बाद भी गाड़ियों को जबरन रोकने के लिए चैन पुलिंग का सहारा लिया जाता है।
बीना उचित कारण के ट्रेन की चेन पुलिंग करना कानूनन अपराध है। रेलवे नियम के मुताबिक इसे गंभीर अपराध माना गया है। ऐसे में बिना पुख्ता कारण के चयन पुलिंग करने पर आरोपी यात्री को जुर्माने के साथ 6 माह की जेल का प्रावधान निश्चित किया गया है। चेन पुलिंग के मामले को कम करने नियमों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।