केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन जारी, बिना इज़ाज़त अब मरीजों को ICU में भर्ती नहीं कर सकेंगे अस्पताल
ICU New Rule Ministry Of Health: केंद्र सरकार ने गंभीर मरीजों के आईसीयू में भर्ती करने को लेकर नई गाइड लाइन जारी की है। इसके मुताबिक परिवार के लोगों की सहमति के बिना अस्पताल मरीज को आईसीयू में एडमिट नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा यदि इलाज नहीं हो पा रहा, सेहत में सुधार नहीं हो रहा तो अस्पताल जानबूझकर उसे आईसीयू में नहीं रख सकेंगे।
महामारी की स्थिति में जहां साधन सीमित हों, वहां जरूरतमंद मरीज को प्राथमिकता दिए जाने को कहा गया है। अगर किसी पेशेंट को हेमोडायनामिक इनस्टेबिलिटी, ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, मेजर हार्ट अटैक आया हो, कार्डियक अरेस्ट हुआ हो, खून की उल्टियां हो रही हो, ऑर्गन सपोर्ट की जरूरत हो, मेडिकल कंडीशन या बीमारी गंभीर होने की संभावन हो तो उन्हें, आईसीयू में भर्ती किया जा सकता है।
किसी मरीज को आईसीयू में भर्ती करने का मानदंड
दिशा-निर्देश में कहा गया है कि किसी मरीज को आईसीयू में भर्ती करने का मानदंड किसी अंग का काम करना बंद करना और मदद की आवश्यकता या चिकित्सा स्थिति में गिरावट की आशंका पर आधारित होना चाहिए. जिन मरीजों ने हृदय या श्वसन अस्थिरता जैसी किसी बड़ी ‘इंट्राऑपरेटिव’ जटिलता का अनुभव किया है या जिनकी बड़ी सर्जरी हुई है, वे भी मानदंडों में शामिल हैं.