चोर, बेवकूफ या फिर मूर्ख कहना SC-ST ACT के दायरे में नहीं: सुप्रीम कोर्ट
SC ST ACT Rules In Hindi 2023:देश के नागरिको के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। यह खबर SC-ST ACT को लेकर है। SC-ST ACT को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी को चोर, बेवकूफ या मूर्ख कहना अनुसूचित जाति, जनजाति कानून के तहत अपराध के दायरे में नहीं आएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा की इस कानून के दायरे में कोई मामला तभी आएगा जब जातिसूचक टिप्पणी की गई हो। जानकारी के अनुसार जस्टिस एस रविंद्र भट और दीपांकर दत्ता की पीठ ने एक आरोपी पर मारपीट और एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज केस को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की।
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि पुलिस को केस दर्ज करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि एससी, एसटी के सदस्य के साथ मारपीट या उसे अपमानित करने के लिए दूसरे पक्ष के उसे मूर्ख, चोर या बेवकूफ कहना एससी-एसटी कानून के तहत केस दर्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।
साथ ही यह टिप्पणी सार्वजनिक रूप से की गई हो और इसका कोई सार्वजनिक गवाह भी होना चाहिए। कोर्ट ने यूपी में 2016 में दो परिवारों के बीच विवाद के मामले में यह फैसला सुनाया।