किसानो के लिए खुशखबरी! कृषि यंत्रों पर मिल रही ₹300000 तक की बंपर सब्सिडी, 10 जनवरी तक करें आवेदन
Harayana Government Farmers Subsidy Scheme: किसानों को साधन सुविधा संपन्न बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हाल के दिनों में हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि किसानों को बड़े छोटे सभी कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध करवाए जाएं। यहां तक कि ट्रैक्टर खरीदने पर 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है।
आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी निर्धारित की गई है। जो भी किसान भाई कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं। और चाहते हैं कि उन्हें अनुदान का लाभ मिले तो वह 10 जनवरी के पहले http://saralharyana.gov.in इस पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन अवश्य कर दें।
ट्रैक्टर पर कितना मिलेगा अनुदान
जानकारी के अनुसार हरियाणा सरकार किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 50% का अनुदान देने जा रही है। बताया गया है कि नियमों के अनुसार किसान को अधिकतम 300000 रुपए का अनुदान ट्रैक्टर खरीदी पर मिलेगा।
सरकार अनुसूचित जाति के किसानों को एसबी 89 स्कीम के तहत 35 हॉर्स पावर का नया ट्रैक्टर खरीदने पर अनुदान देती है। राज्य सरकार 55 तरह के कृषि यंत्रों को किसानों के लिए अनुदान पर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की है। इसके लिए ऑनलाइन जाकर आवेदन अवश्य कर दें।
आवश्यक दस्तावेज
जिन किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र खरीदने हैं उन्हें ऑनलाइन माध्यम से http://saralharyana.gov.in पर जाकर 10 जनवरी के पहले आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय आवेदक को अपने पास परिवार पहचान पत्र, बैंक विवरण, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, पैन कार्ड और आधार कार्ड को स्कैन कर आवेदन के समय अपलोड करना होगा।
आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात किसानों का चयन किया जाएगा। इसके पश्चात ही उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। लाभ मिलने के पूर्व किसानों को सूचित किया जाएगा। जिससे वह समय रहते पैसों का इंतजाम कर कृषि यंत्र की खरीदी कर सकें।