Pensioners News: पेंशनरों के लिए बड़ी खबर, 30 जून तक पूरा करना होगा यह काम वरना अटकी सकती है पेंशन, यहां पर जानें पूरी डिटेल्स
Pensioners News: पेंशनरों के लिए बड़ी खबर है। यदि आपने अब तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो इसको जल्द से जल्द कर लें अन्यथा अपनी पेंशन अटक सकती है। जून से पहले इस कार्य को करना होगा अन्यथा जुलाई माह में पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही 1000 रुपए की पेनाल्टी भी लगेगी। यदि दी गई डेड लाइन तक यह कार्य नहीं किया तो एनपीएस खाते को भी बंद किया जा सकता है।
30 जून की समय सीमा निर्धारित
जिनको 1 जुलाई 2017 के बाद पैन जारी किया गया है उनको पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने स्थायी खाता संख्या (पीएएन) को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। अब यह तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। यहां पर यह बता दें कि सीबीडीटी ने पैन और आधार लिंक करने के लिए डेड लाइन को अब तक पांच बार बढ़ाया है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि यदि पैन और आधार को समय सीमा में लिंक नहीं किया गया तो एनपीएस खाते में लेन-देन प्रतिबंधित हो जाएगा।
1 हजार रुपए लगेगा जुर्माना
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अनुसार पैन और आधार को लिंक करना एनपीएस खाते के लिए केवाईसी प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। यदि 30 जून तक यह कार्य नहीं किया गया तो खाते को बंद भी किया जा सकता है। इसके लिए 30 जून तक की नई डेड लाइन निर्धारित की गई है। 1 जुलाई से इस कार्य के लिए 1 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा। एनपीएस खाते खुलवाने वाले सभी सब्सिडियरी को अपने हर सब्सक्राइबर के खाते को केवाईसी वैलिडेट करना आवश्यक है।
पैन-आधार लिंक प्रोसेस
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आयकर की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग ऑन करें। क्विक लिंक सेक्शन में जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें। अब एक नई विंडो दिखाई देगी, जहां पर अपना आधार विवरण, पैन और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। I validate my Aadhar details के विकल्प का चयन करें। पंजीकृत नंबर पर आए ओटीपी को भरें और वैलीडेट पर क्लिक करें। अब आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।