Employees Beneficial News: कर्मचारियों के लिए बड़ी खबरः बेसिक पे, ग्रेड पे सहित महंगाई भत्ते व अन्य भत्तों का मिलेगा लाभ
Employees Beneficial News: सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है जिसमें कहा गया है कि बेसिक पे, ग्रेड पे, महंगाई भत्ते सहित अन्य भत्तों का लाभ कर्मचारियों को दिया जाए। जिससे कर्मचारियों के खाते में 40000 रुपए से 50000 रुपए तक वृद्धि देखी जाएगी। हाईकोर्ट ने इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए तीन महीने का समय सरकार को प्रदान किया है। तीन महीने में खाते में रुपए आने प्रारंभ हो जाएंगे। जिससे कर्मचारियों को काफी लाभ मिलेगा।
हाईकोर्ट ने दिया तीन माह का समय
कर्मचारियों को बेसिक पे, ग्रेड पे सहित अन्य भत्तों का लाभ देने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस अनूप ढांड की एकलपीठ ने होमगार्ड समन्वय समिति जिला जयपुर की याचिका पर महत्वपूर्ण फैसलों से राजस्थान की सरकार और होमगार्ड डीजी को निर्देश दिए गए हैं। जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार वर्ष 2015 से होमगार्ड को बेसिक पे, ग्रेड पे सहित वाशिंग भत्ते का लाभ प्रदान दिया जाए। जिसके लिए हाईकोर्ट ने सरकार को तीन महीने का समय प्रदान किया है।
कर्मचारियों को वर्ष 2015 से मिलेगा लाभ
राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा सरकार और होमगार्ड डीजी को दिए गए निर्देश के बाद तीन महीने के भीतर हजारों होमगार्ड कर्मचारियों को लाभ मिलने लगेगा। उनको 2015 से बेसिक पे, ग्रेड पे और महंगाई भत्ते सहित वाशिंग भत्ते का लाभ प्रदान किया जाएगा। यहां पर यह बता दें कि याचिका में वकील जगमोहन सक्सेना द्वारा दलील दी गई थी कि प्रदेश के होमगार्ड को सिपाही के समान वेतन भत्ता नहीं प्रदान किया जा रहा है। जिस पर हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने भी जारी किए दिशा निर्देश
होमगार्डों के इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में होमगार्ड को सिपाही के बराबर वेतन भत्ते देने के आदेश दिए थे। राज्य के प्रमुख गृह सचिव और डीजी होमगार्ड को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार बेसिक पे सहित अन्य लाभ प्रदान के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गृह रक्षक होमगार्ड बनाम यूपी राज्य और तेज सिंह सहित अन्य के मामलों में होमगार्ड के वेतन भत्ते को लेकर यह निर्देश दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि होमगार्ड को उनकी वेतन की गणना दैनिक कार्य के आधार पर की जाएगी न कि मासिक आधार पर वेतन का भुगतान किया जाएगा।