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बड़ी खबर! 15 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके संविदा कर्मचारी होंगे नियमित, सरकार ने शुरू की प्रक्रिया

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लंबे समय से नियमितीकरण की राह देख रहे संविदा कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। पता चल रहा है कि प्रदेश सरकार संविदा कर्मचारियों को नियमित करने वाली है।

Samvida Karmchari Permanent News: लंबे समय से नियमितीकरण की राह देख रहे संविदा कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। पता चल रहा है कि प्रदेश सरकार संविदा कर्मचारियों को नियमित करने वाली है। इसके लिए नियम निर्देश दिए जा चुके हैं। जानकारी मिल रही है कि सबसे पहले 10 हजार संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। इसके पश्चात अन्य बचे हुए संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया अलग से शुरू की जाएगी।

सरकार ने लिया निर्णय

जानकारी के अनुसार राजस्थान सरकार ने 15 वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर चुके संविदा कर्मचारियों को नियमित करने जा रहा है। इसके लिए बताया गया है कि जिन कर्मचारियों को की सेवा अवधि संविदा कर्मचारी के रूप में 15 वर्ष हो चुकी है उन्हें अब नियमित किया जाएगा। साथ में बताया गया है कि 12, 13 और 14 वर्ष की संविधान अवधि पूरी कर चुके कर्मचारियों को बाद में नियमित किया जाएगा।

लाखों हैं संविदा कर्मचारी

जानकारी के अनुसार प्रदेश में संविदा कर्मचारियों की संख्या लाखों में है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मचारियों की संख्या 44833 जबकि शिक्षा विभाग में संविदा कर्मचारियों की संख्या 41423 है। वही बताया है कि ग्रामीण विकास, अल्पसंख्याक विभाग और पंचायती राज विभाग में भी संविदा कर्मचारियों की संख्या काफी ज्यादा है।

सरकार ने किया था वादा

बताया गया है कि राजस्थान सरकार ने बहुत पहले कर्मचारियों से नियमित करने का वादा किया था। अब सरकार अपना वादा पूरा करने जा रही है। नियमितीकरण के साथ ही वेतन को लेकर भी नियम तय किए जाएंगे।

बताया गया है कि पंचायत सहायक, पैरा टीचर, शिक्षाकर्मी के रूप में कार्य करने वाले संविदा कर्मचारियों को शुरुआत में 10400 रुपए दिए जाएंगे। 9 वर्ष की सेवा पूरी करने वालों को 18500, 18 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को 33300 रुपए वेतन के रूप में प्राप्त होंगे।

हालांकि कर्मचारियों द्वारा मांग की जा रही थी कि उन्हें नियमित करते समय पदोन्नति और वेतनमान का लाभ दिया जाए लेकिन सरकार ने इनके लिए अलग से नियम निर्धारित किया है।

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