कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हिजाब नहीं स्कूल-कॉलेज में ड्रेस पहनना होगा अनिवार्य
Karnataka High Court Hijab Case News (हाई कोर्ट में हिजाब का फैसला): हिजाब इस्लाम का हिस्सा नही है। स्कूल-कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को ड्रेस पहनना अनिवार्य होगा। यह अंहम फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को सुनाया है। जिसके बाद अब हिजाब पर चल रहे 74 दिनों से विवाद में विराम लग गया है। हिजाब मामले की सुनवाई कर्नाटक हाईकोर्ट में तीन जजों की बेंच ने किया है। जिसमें चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस. दीक्षित और जस्टिस खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन की बेंच ने कर्नाटक सरकार के 5 फरवरी को दिए गए आदेश को निरस्त करने से इनकार कर दिया, जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म को जरूरी बताया गया था।
फैसले में ये है मुख्य बातें (Hijab Case High Court Verdict)
- स्टूडेंट स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते।
- स्कूल या कॉलेज को अपनी यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है।
- हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद से जुड़ी सभी 8 याचिकाएं खारिज कीं।
चीफ जस्टिस और क्षेत्र में बढ़ाई गई सुरक्षा
दुनिया भर में विवाद बना हिजाब पर जैसे ही कोर्ट ने फैसला सुनाने की समय तय किया तो राज्य की सरकार सुरक्षा और शांति व्यावस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए है। हाईकोर्ट के फैसले से पहले चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। राजधानी बेंगलुरु समेत कर्नाटक के पांच जिलों में धारा 144 लागू करके सभी प्रकार के जुलूस और लोगों के जमावड़े पर रोक लगा दी गई थी। इधर, पूरे दक्षिण कर्नाटक में धारा 144 लगाकर स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए थे।
11 दिन तक लगातार चली थी सुनवाई
कर्नाटक हाईकोर्ट ने 11 दिनों तक लगातार इस मामले की सुनवाई की थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि इस्लाम में लड़कियों को सिर ढक कर रहने के लिए कहा गया है। ऐसे में स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पर रोक लगाने वाला ड्रेस कोड पूरी तरह गलत है। कर्नाटक हाईकोर्ट की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से दी गई दलील की पुष्टि के लिए उनसे पवित्र कुरान की प्रति मांगी थी।
1 जनवरी को शुरू हुआ हिजाब विवाद
कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद 1 जनवरी को शुरू हुआ था। यहां उडुपी में 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने के कारण कॉलेज में क्लास रूम में बैठने से रोक दिया गया था। कॉलेज मैनेजमेंट ने नई यूनिफॉर्म पॉलिसी को इसकी वजह बताया था।