PM Awas Yojana में बड़ा बदलाव, एक छोटी सी भूल की वजह से छूट जाएगा घर, नहीं मिलेगा लाभ
भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) में कई बदलाव किए हैं। कुछ ऐसे बदलाव हैं जो सुनने में तो बहुत छोटे लगते हैं लेकिन उनका असर कुछ ऐसा है की बना बनाया घर मिलने के बाद छूट सकता है। वही घर छूटने पर पूर्व में जमा किया हुआ पैसा भी वापस नहीं मिलेगा। ऐसे में नियमों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है।
घर में रहना आवश्यक
सरकार द्वारा आवंटित किया गया घर जिस हितग्राही के नाम पर है उसी का निवास करना आवश्यक है। घर में हितग्राही को 5 वर्ष तक रहना पड़ेगा अगर नहीं रहता या किराए पर देता है तो उसके आवंटन को सरकार निरस्त कर देती है। वही अगर हितग्राही को आवास मिलने के बाद मौत हो जाती है तो उसे वह आवास उसके परिजनों को दिया जायेगा। लेकिन जिस परिजन के नम पर यह आवास होगा उसे भी उस आवंटित आवास में रहना होगा। अगर वह नही निवास करता है तो वह आवाटंन रद्द कर दिया जायेगा।
छूट जाएगा घर नहीं मिलेगा
प्रधानमंत्री आवास (Pradhan Mantri Awas Yojana) में किए गए नियमों में परिवर्तन से हितग्राही को घर में न रहने पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। नियम में किए गए परिवर्तन से उसके हाथ से घर तो जाएगा ही साथ ही घर के लिए जमा किया हुआ पैसा भी लैप्स हो जाएगा।
Pradhan Mantri Awas Yojana में धांधली रोकने का प्रयास
सरकार द्वारा किया गया यह परिवर्तन हितग्राही को आवंटित प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) में धांधली रोकना मुख्य उद्देश्य है। अक्सर देखा गया है की किराए की चाहत में लोग मकान किराए पर दे रहे हैं और स्वयं किसी झुग्गी झोपड़ी में रहकर गुजारा कर रहे हैं। ऐसे में सरकार द्वारा दिया गया आवास योजना का लाभ मिलने के बाद भी हितग्राही लालच का शिकार हो रहा है और वह अपने घर में निवास नहीं कर पा रहा। ऐसे में सरकार का गरीबों को पक्का मकान देने का उद्देश्य भी सफल नहीं हो पा रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास में कई परिवर्तन किए है।