Bhagya Lakhmi Yojna: बालिकाओं को सम्बल प्रदान कर रही भाग्य लक्ष्मी योजना
Uttar Pradesh (UP) Bhagya Laxmi Yojna : देश तथा प्रदेश के अलग-अलग राज्यों में बालिकाओं की स्थिति एक जैसी नहीं हैं। ऐसे में सरकार का प्रयास रहता है कि उसके प्रदेश की जनता सुखी और सम्पन्न रहें। जनता को होने वाली परेशानी में सरकार उसका साथ दे। समाज में बढ़ रही दहेज प्रथा की कुरीति को ध्यान में रखते हुए लोग बेटियां का कत्ल गर्भ में ही कर देते थे। इसे रोकने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए कई नियम बनाए हैं वही सहयोग के लिए भी कई योजना बनाई गई। ऐसे में उत्तर प्रदेश (Uttar Prdaesh) सरकार ने बालिकाओं के लिए भाग्य लक्ष्मी योजना (Bhagya Laxmi Yojna) का शुभारंभ किया है।
क्या है भाग्य लक्ष्मी योजना (Bhagya Laxmi Yojna)
आर्थिक रूप से गरीब परिवार में जन्मी कन्याओं को सहायता देने के लिए यूपी भाग्य लक्ष्यी योजना (UP Bhagya Laxmi Yojna) शुरू की है।
आर्थीक सहायत प्रदान करती है भाग्य लक्ष्मी योजना (Bhagya Laxmi Yojna)
बेटियों को बेहतर शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने राज्य की बेटियों के लिए भाग्य लक्ष्मी योजना शुरू की है। इस योजना में गरीब कन्याओं को 50 हजार तक आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं प्रसूता को भी बेटी के जन्म के लिए 51 सौ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
किसे मिल सकता है योजना का लाभ (Bhagya Laxmi Yojna Eligibility)
भाग्य लक्ष्मी योजना (UP Bhagya Laxmi Yojna) का लाभ उत्तर प्रदेश सरकार से लेने के लिए कुछ नियम बनाए गये है। जिसमें बताया गया कि बीपीएल प्रति परिवार की 2 बालिकाओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। परिवार की आय 2 लाख से कम हो, शादी 18 वर्ष से पहले नहीं होनी चाहिए, बेटी का एडमिशन सरकारी स्कूल में ही करवाना आवश्यक होगा।
भाग्य लक्ष्मी के लिए आवश्यक दस्तावेज (UP Bhagya Laxmi Yojna Documents)
बेटी के जन्म के सात वर्ष तक भाग्य लक्ष्मी योजना (UP Bhagya Laxmi Yojna) का लाभ लेने के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों मे बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र ,माता पिता का आय प्रमाण पत्र ,बालिका का बैंक अकाउंट पासबुक ,मोबाइल नंबर, बालिका का पासपोर्ट साइज फोटो लगाना आवश्यक है।