आसाराम बापू को जमानत मिल गई! लेकिन जेल से रिहा नहीं होगा
आसाराम को जमानत: नाबालिग छात्रा से रेप करने के दोषी आसाराम बापू को जोधपुर हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. यह बेल सुप्रीम कोर्ट में फर्जी दस्तावेज पेश करने के मामले में मिली है. बता दें कि नाबालिग छात्रा से गलत काम करने के जुर्म में Asaram Bapu आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा है इसी लिए जोधपुर कोर्ट से बेल मिलने के बाद भी वह जेल से नहीं छूट सकता
जोधपुर हाईकोर्ट के जस्टिस कुलदीप माथुर ने इस मामले में सुनवाई करते हुए जमानत के आदेश दिए हैं. अधिवक्ता निकलकमल बोहरा व गोकुलेश बोहरा ने आसाराम का पक्ष रखा था.
आसाराम को जमानत मिल गई
बता दें कि साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट में आसाराम की तरफ से जोधपुर केंद्रीय जेल की डिस्पेंसरी मेडिकल सर्टिफेकट पेश किया गया था. जिसमे आसाराम की गंभीर बिमारियों का जिक्र था. इस सर्टिफिकेट की जब जांच की गई तो यह फर्जी निकली
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जोधपुर के रातानाडा थाने में आसाराम के पैरोकार रवि राय पर FIR दर्ज हुई और मामले में आसाराम को भी आरोपी बनाया गया।
इस मामले में 18 जनवरी 2023 को आसाराम को CJM मेट्रो कोर्ट पेश किया गया। कोर्ट में आसाराम बापू को आरोप सुनाए गए। इसके बाद आसाराम के वकील ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। उसी याचिका पर 1 मई को सुनवाई हुई थी. इस मामले में जोधपुर हाईकोर्ट ने आसाराम को जमानत दे दी
दरअसल इस केस में आसाराम को जमानत 26 अप्रैल को ही मिल गई थी. मगर कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था. सोमवार एक मई को वही फैसला पढ़कर सुनाया गया.
आसाराम को पेरोल मिल सकती है
दरअसल आसाराम पर सिर्फ रेप के आरोप नहीं बल्कि कई आरोप हैं. उनके वकील छोटे-मोटे केसों में आसाराम को जमानत दिलवा कर उसे पेरोल पर कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं,