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Traffic Rules में संशोधन, वाहन चेकिग के नाम पर ट्रैफिक पुलिस नही कर सकेगी आपकों परेशान

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Traffic Rules में संशोधन, वाहन चेकिग के नाम पर ट्रैफिक पुलिस नही कर सकेगी आपकों परेशान! Amendment in traffic rules, traffic police will not be able to trouble you in the name of vehicle checking

वाहन चेकिग। वाहन चालकों को लिए सरकार के नए आदेश के बाद राहत भरी खबर आ रही है। इस नए नियम के तहत ट्रैफिक पुलिस अब वाहन चालकों को बेवजह पेरशान नही कर सकेगी।

जारी किया गया सर्कुलर

खबरों के तहत कमिश्नर ऑफ पुलिस हेमंत नागराले ने एक सर्कुलर ट्रैफिक डिपार्टमेंट को जारी किया है, जिसके तहत 'ट्रैफिक पुलिस वाले गाड़ियों की चेकिंग नहीं करेंगे, खासतौर पर जहां चेक नाका हो, वो सिर्फ ट्रैफिक की मॉनिटरिंग करेंगे और इस पर फोकस करेंगे कि ट्रैफिक सामान्य रूप से चले. वो किसी गाड़ी को तभी रोकेंगे जब उससे ट्रैफिक की रफ्तार पर कोई फर्क पड़ रहा हो।

ऐसे लिए गया निणर्य

ट्रैफिक पुलिस वाहनों की कहीं भी जांच करना शुरू कर देती है और वाहनों को सड़क पर रोका जाता है। जिससे वाहनों का आवागमन प्रभावित हो जाता है। यही वजह है कि ट्रैफिक को लेकर यह नया सर्कुलर तैयार किया गया है। जिससे सड़क का आवागमन प्रभावित न हो सकें।

इस सर्कुलर में सभी यातायात पुलिस को गाड़ियों की जांच करने से रोकने के लिए कहा गया है क्योंकि सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ रहा है, उन्हें ट्रैफिक की आवाजाही पर निगरानी रखने को प्राथमिकता देने के लिए भी कहा गया है. सर्कुलर में ये कहा गया है कि अगर मोटर चालक यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उन्हें यातायात पुलिस मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोपित कर सकती है।

प्रभारी होगे जिम्मेदार

यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिसकर्मियों की ओर से संयुक्त नाकाबंदी के दौरान यातायात पुलिस केवल यातायात उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करेगी और वाहनों की जांच नहीं करेगी. अगर इन निर्देशों को सख्ती से लागू नहीं किया जाता है, तो संबंधित यातायात चौकी के वरिष्ठ निरीक्षक इसके लिए जिम्मेदार होगे।

Viresh Singh Baghel | रीवा रियासत

Viresh Singh Baghel | रीवा रियासत

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