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7th pay commission: कर्मचारी की मौत के बाद पैदा हुआ बच्चा होता है पेंशन का हकदार, जाने क्या है नियम?

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सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) के परिवार वालों के लिए यह जानकारी अत्यंत उपयुक्त है।

7th pay commission: सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) के परिवार वालों के लिए यह जानकारी अत्यंत उपयुक्त है। क्योंकि सरकार की योजना के अनुसार कर्मचारी की मौत के बाद पैदा हुआ बच्चा पेंशन का हकदार होता है। जानकारी के अभाव में लोग इस योजना का लाभ नहीं ले पाते। लेकिन आज इस समाचार के माध्यम से सरकार की यह महत्वपूर्ण योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं। नियम तो यहां तक है कि अगर कर्मचारी रिटायर हो चुका है और उसकी मृत्यु हो गई है इसके बाद अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो पेंशन का पात्र माना जाएगा।

क्या है नियम

7वें पे कमिशन के अनुसार किसी भी सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद बच्चा पैदा होता है तो वह पेंशन का हकदार है। वही कर्मचारी के रिटायर होने के पश्चात अगर उसकी मौत हो जाती है लेकिन बच्चा बाद में पैदा होता है तो वह फैमिली पेंशन का पात्र माना जाएगा। परिजन द्वारा इसके लिए आवेदन करने पर लाभ मिलता है।

आवेदन करने का तरीका

जानकारी के अनुसार सेवारत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो फैमिली पेंशन के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ कार्यालय प्रमुख के पास आवेदन करना होता है। वही मंद बुद्धि बालक के मामले में उसके परिजन आवेदन कर सकते है। वहीं अगर कर्मचारी ने किसी को नामिनी बनाया है तो वह बालक भी फैमिली पेंशन के लिए दावा प्रस्तुत कर सकता है।

सरकार द्वारा दिए गए नियमों के आधार पर इस योजना का लाभ आवेदक को दिया जाएगा। नियमों की जानकारी ना होने पर कई बार लोग इसका लाभ नहीं ले पाते। लेकिन सरकार द्वारा जारी किए गए नियम के आधार पर सभी पात्र को लाभ मिलता है।

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