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आज 1 अक्टूबर से बदल गए ये 6 नियम: सिंगल डॉक्यूमेंट का काम करेगा बर्थ सर्टिफिकेट, कारों के लिए भारत NCAP सेफ्टी रेटिंग सहित इन बदलावों का आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

Aaryan Puneet Dwivedi | रीवा रियासत
1 Oct 2023 12:12 PM IST
Updated: 2023-10-01 06:42:42
आज 1 अक्टूबर से बदल गए ये 6 नियम: सिंगल डॉक्यूमेंट का काम करेगा बर्थ सर्टिफिकेट, कारों के लिए भारत NCAP सेफ्टी रेटिंग सहित इन बदलावों का आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर
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6 rules will change from October 1: आज से विदेशी शेयरों-प्रॉपर्टी में निवेश और दुनिया घूमना होगा महंगा, फॉरेन रेमिटेंस सहित इन बदलावों का आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर.

नई दिल्ली. देश में 2000 रुपए के नोट बदलने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दी गई है. इसके बाद 2000 रुपए के बैंक नोट केवल आरबीआइ से ही बदले जा सकेंगे. वहीं आज रविवार यानी 01 अक्टूबर से देश में कम से कम 6 वित्तीय नियमों में बदलाव हो रहा है, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा. कल से फॉरेन रेमिटेंस पर टीसीएस कटौती के नियम बदल रहे हैं, वहीं डेबिट-क्रेडिट कार्ड के नियम भी बदलेंगे. ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लागू हो रहा है. साथ ही जन्म प्रमाणपत्र अब कई कार्यों के लिए सिंगल डॉक्यूमेंट काम काम करेगा.

बर्थ सर्टिफिकेट से ही हो जाएंगे कई काम

आज एक अक्टूबर से पूरे देश में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन (संशोधन) अधिनियम, 2023 लागू हो जाएगा. इससे किसी शिक्षण संस्थान में एडमिशन लेने, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, मतदाता सूची तैयार कराने, आधार संख्या, विवाह पंजीकरण और सरकारी नौकरी जैसे कई कार्यों के लिए सिंगल दस्तावेज के रूप में जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) मान्य होगा.

कारों के लिए भारत NCAP सेफ्टी रेटिंग

एक अक्टूबर से कारों को सेफ्टी रेटिंग के लिए भारत NCAP (New Car Assessment Programme India 2023) रेटिंग की व्यवस्था लागू हो जाएगी. क्रैश टेस्ट के आधार पर कारों को सेफ्टी रेटिंग दी जाएगी. यह व्यवस्था घरेलू कंपनियां और इम्पोर्टेड कार, दोनों पर लागू होगी. हालांकि यह अभी स्वैच्छिक है. क्रैश टेस्ट की रेटिंग (Crash Test Rating) का खर्चा कार कंपनियों को उठाना होगा. भारत एनकैप रेटिंग पैसेंजर वाहन या 8 सीटों तक वाले यात्री वाहनों पर लागू है. इस प्रोग्राम के तहत 3,500 किलोग्राम तक वजन वाले वाहनों की टेस्टिंग की जाएगी.

ऑनलाइन गेमिंग अब पड़ेगी महंगी...

रविवार, 1 अक्टूबर से ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग (GST on online real money gaming) पर 28% जीएसटी लागू हो जाएगा. केंद्र के इस फैसले पर सभी राज्यों ने भी सहमति दे दी है. ऑनलाइन गेमिंग में लगाए गए दांव, कैसीनो में खरीदे गए चिप्स के अंकित मूल्य और घुड़दौड़ में सट्टेबाज पर 28% जीएसटी लागू होगा. 01 अक्टूबर से लागू फैसले में पिछली जीत, गेम या दांव में लगाई गई राशि शामिल नहीं है.

डेबिट-क्रेडिट कार्ड नेटवर्क चुन सकेंगे

एक अक्टूबर से ग्राहक खुद अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड के लिए नेटवर्क प्रोवाइडर चुन सकेंगे. आरबीआइ के आदेश के मुताबिक, बैकों को ग्राहकों को यह विकल्प देना होगा कि वे किस कंपनी का कार्ड चुनते हैं. कल से ग्राहक वीजा, रुपे, मास्टरकार्ड आदि में से किसी नेटवर्क का कार्ड चुन सकेंगे. अलग-अलग कार्ड अलग-अलग ट्रांजैक्शन चार्ज वसूलते हैं.

विदेशी टूर पर कटेगा 20% TCS

कल से विदेश यात्रा के साथ विदेशी शेयरों, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड या क्रिप्टोकरेंसी में निवेश या विदेश में घर खरीदने के लिए अधिक जेब ढीली करनी होगी. शिक्षा और ईलाज को छोड़कर किसी भी अन्य कार्य के लिए विदेश जाना महंगा हो जाएगा. केंद्र सरकार ने लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के तहत सालाना 7 लाख रुपए से अधिक विदेशी स्टॉक्स, प्रॉपर्टी में निवेश से लेकर अन्य रेमिटेंस पर लगने वाले टैक्स एट सोर्स (टीसीएस) को 5% से बढ़ाकर 20% कर दिया है. 7 लाख रुपए तक के विदेशी टूर पैकेज पर एक अक्टूबर से 5% टीसीएस कटेगा. वहीं 7 लाख रुपए से अधिक के टूर पैकेज पर 20% टीसीएस लगेगा. वहीं 7 लाख रुपए तक विदेशी शेयरों में निवेश पर टीसीएस नहीं कटेगा. निवेश राशि इससे अधिक हुई तो 20% टीसीएस कटेगा.

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की विंडो खुलेगी

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के अति वरिष्ठ पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण जमा करने की विंडो 1 अक्टूबर से शुरू हो रही है. पीएफआरडीए ने बैंकों को निर्देश दिया है कि अति वरिष्ठ नागरिकों और बीमार पेंशनधारकों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अपलोड कराने या जमा कराने के लिए डोरस्टेप अभियान चलाएं.

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