सोमवार से Shopping Malls खोलने की तैयारी, जानिए क्या होंगे नियम कायदे...
Corona संकटकाल के बीच देश में सोमवार 8 जून से Shopping Malls खोलने की तैयारी है। Shopping Malls खोलने के लिए मिलने वाली ढील में कुछ नियम कायदे रखें जाएंगे। यहीं नहीं सोमवार से होटल्स औऱ रेस्टोरेंट को खोलने की भी तैयारियां जोरों पर हैं।
Shopping Malls हो या फिर रेस्टोरेंट, हर जगह सैनिटाइजेशन का कार्य जारी है और नए नियमों के साथ अपने व्यवसाय़ को शुरू करने के लिए व्यापारी लगातार प्रयासरत हैं।
विंध्य के इस जिले में रिटायर्ड टीचर को आया 80 खरब का बिजली बिल
उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में गाजियाबाद, मुरादाबाद, लखनऊ, नोएडा स्थित विभिन्न शॉपिंग मॉल्स में सैनिटाइजेशन का कार्य चल रहा है। यूपी में जो शॉपिंग मॉल्स कंटेंटमेंट जोन या बफर जोन से बाहर हैं उन्हें सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। इस दौरान ग्राहकों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पूरा पालन करना होगा।
करना होगा इन नियमों का पालन
मॉल में सिनेमा हॉल, गेमिंग जोन और बच्चों के खेलने के स्थानों को बंद रखा जाएगा। प्रवेश द्वार पर शरीर के तापमान की जांच अनिवार्य कर दिया गया है। चेहरा ढंकने या मास्क पहने हुए लोगों को ही मॉल में प्रवेश की अनुमति मिलेगी।
स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक शॉपिंग मॉल में खरीदारी, भोजन करने या मनोरंजन के लिए रोजाना बड़ी संख्या में लोग आते हैं, इसलिए कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए इन स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिग और अन्य उपायों का पालन करना होगा।
अम्फान’ और ‘निसर्ग’ के बाद आने वाला है अब तीसरा तूफ़ान, 10 से 11 जून को देगा खतरनाक दस्तक
हाथ की स्वच्छता के लिए सैनिटाइजर मशीन और शरीर के तापमान की जांच करने के लिए उचित मशीनों का मॉल में विशेषकर प्रवेश द्वार पर प्रावधान अनिवार्य होगा और बिना किसी लक्षण वाले आगंतुकों को ही मॉल में प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही चेहरा ढंकना या मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
अति जोखिम वाले बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे सभी कर्मचारियों को अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी। उन्हें सामान्य लोगों के सीधे संपर्क में आने से बचना होगा।
मॉल के पार्किंग क्षेत्र, बाहरी परिसर में भीड़ का उचित प्रबंध करना होगा साथ ही ग्राहकों, कर्मचारियों और सामान की आपूर्ति संबंधी प्रवेश-निकास बिंदुओं को अलग-अलग रखना होगा।
सोशल डिस्टेंसिग के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए प्रवेश द्वार और मॉल के अंदर पंक्ति में खड़े होने पर दो व्यक्तियों के बीच कम से कम छह फीट की दूरी रखनी होगी।
ख़बरों की अपडेट्स पाने के लिए हमसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी जुड़ें: Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, Google News, Instagram