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Income Tax Department: ITR FORM को लेकर बड़ी खबर, पढ़िए पूरी खबर

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 11:53 AM IST
Income Tax Department: ITR FORM को लेकर बड़ी खबर, पढ़िए पूरी खबर
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Income Tax Department: ITR FORM को लेकर बड़ी खबर, पढ़िए पूरी खबर नई दिल्ली। आयकर विभाग ( Income Tax Department )

Income Tax Department: ITR FORM को लेकर बड़ी खबर, पढ़िए पूरी खबर

नई दिल्ली। आयकर विभाग ( Income Tax Department ) की ओर से वित्त वर्ष 2019-20 (असेसमेंट ईयर 2020-21) के लिए रिटर्न दाखिल करने को नए आईटीआर फॉर्म ( New ITR Form ) जारी कर दिए हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ( Central Board of Direct Taxes ) ने आईटी रिटर्न फॉर्म ( IT Return Form ) एक से सात तक जारी किए हैं।
MP में पाँचवें चरण का लॉकडाउन, अनलॉक 1.0 का चरण होगा, पढ़िए पूरे विस्तार से… वित्त मंत्रालय ( Finance Ministry ) की अधिसूचना के अनुसार आईटीआर 1 (सहज), आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4 (सुगम), आईटीआर 5, आईटीआर 6, आईटीआर 7 और आईटीआर V फॉर्म सामने आए हैं।
Farmers And MSME को लोन देगा Payment Bank, पढ़िए पूरी खबर आयकर विभाग की ओर से पहले कोरोना वायरस की वजह से आयकर नियमों में हुए बदलावों को शामिल करते हुए फॉर्म 1 और फॉर्म 4 को वापस ले लिया था।नौकरीपेशा लोगों को रिटर्न दाखिल करने के लिए आईटीआर-1 फॉर्म भरना होता है। आइए आपको भी बताते हैं कि किस फॉर्म का इस्तेमाल कौन कर सकता है।
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आईटीआर 1 फॉर्म को 50 लाख रुपए तक की आय वालों के लिए है, इसमें सैलरी, एक घर और ब्याज से आय शामिल है।

आईटीआर 2 फॉर्म इंडिविजुअल और एचयूएफ वाले लोग भरेंगे, जिन्हें कारोबार या प्रोफेशन के मुनाफे से कोई आमदनी नहीं होती है।

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आईटीआर 3 फॉर्म को इंडिविजुअल या एचयूएफ कारोबार या प्रोफेशन से आय करने वाले भर सकते हैं।

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आईटीआर 4 फॉर्म को सुगम फॉर्म भी कहा जाता है। यह फॉर्म उन लोगों के लिए जिनकी कारोबार या पेशे से सालाना 50 लाख रुए आय होती है।

आईटीआर 5 फॉर्म इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी और ढ्ढञ्जक्र-7 फॉर्म भरने वालों के अतिरिक्त अन्य टैक्स पेयर्स के लिए है।

आईटीआर 7 फॉर्म ऐसी कंपनियों एवं लोगों के लिए जिन्हें सेक्शन 139(4्र) या 139(4क्च) या 139(4ष्ट) या 139(4ष्ठ) के तहत रिटर्न भरने होते हैं।

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ITR Forms में ये हुए हैं बदलाव

अगर डॉमेस्टिक कंपनियों से लाभांश के रूप में टैक्सेबल इनकम है, तो आप आईटीआर-1 फॉर्म नहीं भर सकते हैं।

हाउस प्रॉपर्टी के संयुक्त स्वामित्व वाले लोग आईटीआर-1 या आईटीआर-4 दाखिल नहीं कर पाएंगे।

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टैक्सपेयर्स को सभी आईटीआर फॉर्म में करंट अकाउंट्स, फॉरेन ट्रिप और बिजली के बिल के बारे में भी जानकारी देनी होगी।

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