गुजरात दंगे में रेप और 12 लोगों की हत्या के मामले में 26 आरोपी बरी! कोर्ट ने कहा दोष सिद्ध होने के सबूत नहीं हैं
Gujarat Riots: गुजरात की एक अदालत ने गुजरात दंगों में 12 लोगों की हत्या और रेप के मामले के 26 आरोपियों को बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि इन आरोपियों को दोषी सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है. ऐसे में सबूतों के आभाव के आधार पर सभी 26 आरोपियों को बरी कर दिया गया है. हालांकि इस मामले में टोटल 39 लोगों को आरोपी बनाया गया था जिनमें से 13 लोगों की मौत हो चुकी है.
बता दें कि गुजरात राइट्स में इन 26 आरोपियों पर 12 लोगों की हत्या करने और रेप करने का इल्जाम था. अभियोजन पक्ष ने मामले की सुनवाई के दौरान 190 गवाह और 334 दस्तावेज पेश किए थे. लेकिन कोर्ट के लिए इन सबूतों के आधार पर आरोपियों के दोष को सिद्ध करना पर्याप्त नहीं था.
गुजरात दंगों के आरोपी रिहा
इन आरोपियों पर इल्जाम था कि उन्होंने कलोल में सांम्प्रदायिक दंगों के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के 12 से ज्यादा लोगों की हत्या और सामूहिक बलात्कर किया था. इस मामले में कुल 39 आरोपी थे. मामले के लंबित रहने के दौरान इनमे से 13 लोगों की मौत हो गई. इन लोगों के खिलाफ मुकदमा खत्म कर दिया गया.
गुजरात के पंचमहल जिले में मौजूद हलोल सत्र के न्यायाधीश की अदालत ने इन 26 आरोपियों को रिहा कर दिया है. अदालत ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि- मामले में कुल 39 आरोपियों में से 13 की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी
दरसल गोधरा में 27 फरवरी को साबरमती ट्रेन में आगजनी की गई थी, जिसके बाद मार्च 2002 को गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे. ये 26 लोग भी भीड़ का हिस्सा थे जिनपर 2 मार्च के दिन 12 लोगों की हत्या और रेप का आरोप लगाया गया था.