राष्ट्रीय

200 Units Electricity Free Online Registration: सभी को मिलेगी 200 यूनिट फ्री बिजली, फटाफट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करे शुरू...

Shashank Dwivedi | रीवा रियासत
12 May 2024 6:22 PM IST
Updated: 2024-05-12 12:52:29
200 Units Electricity Free Online Registration: सभी को मिलेगी 200 यूनिट फ्री बिजली, फटाफट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करे शुरू...
x
200 Units Free Bijli Bill Online Registration: दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 200 यूनिट तक फ्री बिजली बिल देने का ऐलान किया गया था.

200 Units Free Bijli Bill Online Registration: दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 200 यूनिट तक फ्री बिजली बिल देने का ऐलान किया गया था. पिछले साल कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने लोगों को तोहफा दिया था। कांग्रेस की तरफ से 200 यूनिट तक फ्री बिजली का ऐलान किया गया था। इसे 'गृह ज्योति योजना' का नाम दिया गया था। इसके तहत किराएदार भी फ्री बिजली के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

रजिस्ट्रेशन का तरीका-

बिजली की खपत औसतन 200 यूनिट से कम होगी। यानी सबको इसका लाभ तो नहीं मिलने वाला है। यही वजह है कि आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपकी भी औसतन बिजली की हर महीने खपत 200 यूनिट से कम थी तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन इसका लाभ केवल कर्नाटक के लोगों को ही मिलेगा।

कैसे करें आवेदन-

  • 18 जून से सिंधु पोर्टल पर जाकर गृह ज्योति योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन स्टेप्स को करना होगा फॉलो-
  • सबसे पहले आपको सेवा सिंधु पोर्टल पर जाना होगा।
  • 'गृह ज्योति' योजना आइकन पर क्लिक करें।
  • भाषा का चयन करने के बाद, आपको सभी चीजों को ध्यान से भरना होगा।
  • घोषणा पर टिक करें, कैप्चा कोड दर्ज करना होगा और सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ने के बाद आपको सब्मिट पर क्लिक करना होगा।

किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत-

  • आधार कार्ड
  • बिजली का बिल
  • बिजली के बिल पर उपभोक्ता आईडी या खाता आईडी होनी चाहिए
  • किराए की रसीद (किराए के मकान पर होने की स्थिति में आपके पास रसीद होनी चाहिए)

किन्हें मिलेगा लाभ-

  • बता दें, इस योजना का लाभ केवल कर्नाटक के निवासियों को मिलेगा।
  • इसके लिए लोकल कनेक्शन होना अनिवार्य है।
  • एक मकान मालिक को केवल एक ही मीटर पर इसका लाभ मिलने वाला है।
  • किराएदारों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। भले ही मीटर मकान मालिक के नाम पर हो।
  • कर्नाटक के गैर-निवासी भी इसका लाभ उठा सकते हैं। बस उनका मौजूदा निवास कर्नाटक में होना चाहिए।
  • आधार कार्ड का कंज्यूमर आईडी के साथ लिंक होना जरूरी है।
Next Story